संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर की 297 कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए नगर निगम की कॉलोनी सेल द्वारा लिखे गए पत्र को पंजीयन विभाग ने सिरे से खारिज कर दिया है। इस पत्र के जवाब में पंजीयन विभाग के वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक कुमार शर्मा ने मप्र शासन के विविध पत्रों के साथ हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए रजिस्ट्री पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। उन्होंने निगम के पत्र का जवाब भी पत्र से ही दिया है और कहा है कि नियम 35 में बताए गए कारणों के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से दस्तावेजों का पंजीयन नहीं रोका जा सकता है।
सबसे अहम महानिरीक्षक पंजीयन का जून का आदेश
महानिरीक्षक पंजीयन मप्र ने नौ जून को एक पत्र सभी कलेक्टरों को जारी किया था। इसमें साफ लिखा गया है कि रजिस्ट्री पर रोक संबंधी अवैधानिक प्रतिबंध हटाए जाएं। इसमें लिखा गया था कि अवैध कॉलोनाइजेशन जैसे आधारों पर दस्तावेजों के पंजीयन पर प्रतिबंध लगाया जाना विधि के प्रावधानों के विपरीत है। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी विविध याचिकाओं में सवाल उठाए हैं और ऐसे प्रतिबंधों को अवैधानिक माना गया है। साथ ही परिपत्र 21 जून 2011 के तहत यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पंजीयन का काम पंजीयन एक्ट के अनुसार ही संपादित किया जाए। पंजीयन पर लगाए गए प्रशासकीय प्रतिबंधों को तत्काल निरस्त किया जाए।
इसके साथ ही इन आदेशों का दिया गया हवाला
नगर निगम कॉलोनी सेल के रजिस्ट्री पर रोक लगाने संबंधी पत्र पर वरिष्ठ जिला पंजीयक द्वारा पत्र तो लिखा ही गया है साथ ही शासन के विविध आदेश भी लगाए गए हैं। दस पन्नों के जवाब में उन्होंने मुख्य सचिव मप्र शासन के सात जनवरी 2020 के पत्र, अपर मुख्य सचिव मप्र शासन वाणिज्यिक कर विभाग का दो अगस्त 2018 के पत्र, प्रमुख सचिव मप्र शासन वाणिज्यिक कर विभाग के नौ दिसंबर 2015 के पत्र और महानिरीक्षक पंजीयन व अधीक्षक मुद्रांक मप्र शासन के नौ जून 2023 के पत्र का हवाला दिया है। इन सभी में रजिस्ट्री पर रोक लगाने संबंधी प्रावधानों को खारिज किया गया है।
नगर निगम ने यह लिखा था पत्र
निगम कॉलोनी सेल के अधिकारियों ने एक सूची बनाकर वरिष्ठ जिला पंजीयक को भेजी है, जिसमें इन कॉलोनियों में किसी भी तरह की खरीदी-बिक्री की रजिस्ट्री नहीं करने के लिए कहा गया है। इसके लिए भोपाल नगरीय प्रशासन विभाग के 30 मई 2023 के पत्र का हवाला दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि नगरीय निकाय क्षेत्र के तहत अनाधिकृत कॉलोनियों की सूची के सार्वजनिक होने की तारीख से संबंधित कॉलोनी की भूमि सक्षम प्राधिकारी के प्रबंधन के अधीन होगी और सूची की प्रति इस आशय से उप पंजीयक कार्यालय को भेजी जाएगी कि संबंधित कॉलोनी की भूमि व भूखंड, भवन किसी भी प्रकार के पंजीयन बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के नहीं होंगे। इसी के तहत 297 अनधिकृत कॉलोनियों की सूची जारी कर लेख है कि इसमें किसी भी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना रजिस्ट्री नहीं की जाए।
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सूची में कई पॉश कॉलोनियां भी शामिल
निगम द्वारा 18 पेज में जारी की गई विविध कॉलोनियों की सूची में कई पॉश कॉलोनियां भी है, जो अनाधिकृत के दायरे में है। इसमें बिचौली मर्दाना एरिया की संपत फार्म, संपत विहार कॉलोनी और रॉयल एवेन्यू, सिरपुर की श्रीकृष्ण नगर, तेजपुर गड़बड़ी की लेक पार्क कॉलोनी, बिलावली की श्रीयंत्र नगर बी, सिरपुर की शालीमार पैलेस, सुखलिया की रिद्धी सिद्धी (न्यू गणेश धाम), न्याय नगर सुखलिया, आईडीए की स्कीम 94 सेक्टर जी में बनी न्यू इंदिरा एकता नगर व चौहान नगर, पिपल्याहाना की ग्रेटर बृजेशवरी कॉलोनी, छोटी खऱ्जानी की अयोध्यापुरी कॉलोनी, तुलसी नगर ग्राम पिपल्याकुमार और निपानिया के सर्वे नंबर, छोटा बांगड़दा में ऋषि नगर, स्मृति नगर, ऋषि नगर ए व बी, रोशनबाग आदि, तेजपुर गड़बड़ी की वीआईपी धनश्री कॉलोनी, विशाल नगर, ग्राम लिम्बोदी की श्रीकृष्ण विहार कॉलोनी, ग्राम लिम्बोदी की रानीबाग कॉलोनी व अन्य।