RAIPUR. पाठ्य पुस्तक निगम (पापुनि) के पूर्व जीएम पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पापुनि के पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी के घर तलाशी यानी पूरी प्रॉपर्टी की जांच की जाएगी। दरअसल, ईओडब्ल्यू और एसीबी की अर्जी पर कोर्ट ने घर की तलाशी का सर्च वारंट जारी कर दिया है। आय से अधिक संपत्ति के कई मामले दर्ज हैं, इसलिए कोर्ट से मकान की तलाशी करने का अनुमति दे दी है। बता दें कि एसीबी को पूर्व जीएम के खिलाफ मिली शिकायतों के अनुसार प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। अशोक चतुर्वेदी 7 जुलाई तक ईओडब्लू एसीबी की रिमांड पर रहेंगे। उन्हें ईओडब्लू ऑफिस में रखकर वहीं पूछताछ की जा रही है।
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वहीं, दूसरी ओर पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी ने एसीबी की रिमांड पर रहते हुए अपनी जमानत का आवेदन भी लगवा दिया है। 7 जुलाई को जिस दिन रिमांड की अवधि खत्म होगी, उसी दिन पूर्व जीएम की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। इसके पहले वे मई में जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा चुके हैं। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी निरस्त कर दी थी। उसी के बाद वे परिवार के साथ रायपुर से गायब हो गए। इस बीच हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार के केस में जांच पर लगी रोक को डिसमिस कर दिया था।
गौरतबल है कि पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी ने पद का दुरुपयोग करते हुए पापुनि के ठेकेदारों के पैसे अपने बेटे के खाते में ट्रांसफर करवाए हैं। पूर्व जीएम पर ईओडब्लू-एसीबी में तीन अलग-अलग केस दर्ज हैं। इसमें आय से अधिक संपत्ति के अलावा टेंडर में फर्जी कंपनियों को शामिल कर अपनी पसंद की फर्म को टेंडर दिलाने का आरोप है। इसके अलावा पद के दुरुपयोग का एक केस पंजीबद्ध है। इन मामलों में एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने चतुर्वेदी को आंध्रप्रदेश के गुंटुर जिले से गिरफ्तार किया था।