भोपाल नगर निगम ने 21 लाख का टैक्स निकाला तो होटल पलाश ने थाम दिया 36 लाख के खाने का बिल, होटल ने किया समायोजन का आग्रह

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BP Shrivastava
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 भोपाल नगर निगम ने 21 लाख का टैक्स निकाला तो होटल पलाश ने थाम दिया 36 लाख के खाने का बिल, होटल ने किया समायोजन का आग्रह

BHOPAL. भोपाल में नगर निगम और मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल पालश रेसीडेंसी के बीच लेन-देन को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। हुआ यूं - नगर निगम ने संपत्तिकर समेत अन्य टैक्सेस का होटल पालश सेसीडेंसी को 21 लाख 93 हजार रुपए का बकाया का नोटिस भेजा है। तो होटल पलाश ने भी नगर निगम को 36 लाख 43 हाजार रुपए का बिल थामा दिया।

होटल प्रबंधन ने किया समायोजन का आग्रह

यह बिल नगर निगम को पलाश की ओर से सप्लाई किए गए खाने का है। होटल प्रबंधन ने निगम कमिश्नर के नाम जवाबी पत्र में लिखा है कि नगर निगम अपने बकाया की राशि 21.93 लाख रुपए समायोजित कर बाकी की राशि 14.50 लाख का भुगतान करने का कष्ट करे।

दोनों को एक-दूसरे का बकाया अदा करना होगा

इस मामले में नगर निगम के जोनल अधिकारी (21) अजुन मेघानी ने बताया कि निगम की ओर से पलाश रेसीडेंसी को टैक्स कस बिल दिया गया था। जिसमें संपत्ति कर के साथ पानी और अधिभार शामिल है। अब उन्होंने सालों पुराने खाने का बकाया जोड़कर उल्टा हमारे ऊपर ही देनदारी निकाल दी और समायोजन का अनुरोध किया है। इस मामले में समायोजन संभव नहीं है। होटल पलाश रेसीडेंसी को निगम का बकाया अदा करना होगा और निगम भी उनका (होटल पलाश रेसीडेंसी) की बकाया राशि का भुगतान करेगा। पूरे मामले से सीनियर ऑफिसर्स को अवगत करा दिया गया है।

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