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BHOPAL. मध्यप्रदेश में सरकार बदलने के साथ अंत्येष्टि अनुग्रह सहायता योजना में भी बदलाव किया गया है। अनरजिस्टर्ड श्रमिकों की मौत के बाद मिलने वाली 4 लाख की मदद पर रोक लगा दी गई है। श्रम विभाग ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जो श्रमिक भवन और सन्निर्माण कर्मकार मंडल के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उनके लिए अब तक चलने वाली सहायता योजना बंद कर दी गई है।
अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता योजना की शुरुआत
दरअसल देश में कई ऐसे लोग है, जो मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते है। जब परिवार में पैसे कमाने वाले व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या दुर्घटना में मौत हो जाती है तो परिवार के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब परिवार के श्रमिक नागरिको के लिए अंत्येष्टि सहायता योजना और अनुग्रह सहायता योजना की शुरुआत की थी।
अंत्येष्टि अनुग्रह सहायता योजना में बदलाव
श्रम विभाग ने 8 दिसम्बर को नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2002 के नियम 278 का उपयोग कर इस व्यवस्था में चैंज किया गया है। अब मध्यप्रदेश भवन और सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा राज्य शासन से पहले में कराए गए अनुमोदन के आधार पर निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान दुर्घटना में गैर पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु होने या अपंगता की स्थिति में अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि का लाभ दिया जाता रहा है। यह व्यवस्था 4 दिसंबर 2014 से नोटिफाई की गई थी, जिसे 13 जनवरी 2017 को किए गए संशोधन के माध्यम से प्रभावी किया गया था। इसमें गैर पंजीकृत श्रमिकों को लाभ देने का काम किया जाता रहा है। अब अंत्येष्टि अनुग्रह सहायता योजना बंद कर दी गई है।
अब तक इतने करोड़ श्रमिकों का हुआ रजिस्ट्रेशन
जानकारी के मुताबिक अंत्येष्टि अनुग्रह सहायता योजना में 1.50 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत हैं। अक्सर देखा जाता है कि ठेकेदार गांवों से श्रमिकों को लाते हैं और पंजीयन कराए बिना उनसे काम कराते हैं। पहले ऐसा होने पर श्रमिकों को इस योजना का फायदा मिल जाता था, लेकिन अब इसमें सरकार ने बदलाव किया है।
इस योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र
- अगर दुर्घटना की अपंग हुए है तो अपंग प्रमाण पत्र
योजना में ऐसे कैसे करें आवेदन
- अनुग्रह सहायता योजना की वेबसाइट http://sambal.mp.gov.in/ पर जाएं।
- वेबसाइट से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लें।
- आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट निकलवा लें।
- पूछी गई सभी जानकारी और जरूरी दस्तावेजों को भरे।
- इस फॉर्म को अपने सिटी के श्रम विभाग में जाकर जमा कर दे।