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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि अभ्यर्थी विभागीय आदेश को मानकर कार्यवाही करता है, तो बाद में सीनियरिटी और वेतन के लाभ की मांग नहीं की जा सकती। यह फैसला ट्राइबल विभाग से DPI ट्रांसफर किए गए शिक्षकों पर लागू होगा।
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