has no power to stop passed bills
पंजाब सरकार की राज्यपाल के खिलाफ लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बोला- राज्यपाल सिर्फ नाममात्र के प्रमुख, बिल नहीं रोक सकते
शीर्ष अदालत ने याचिका पर अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल राज्य के निर्वाचित प्रमुख नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्य के नाम मात्र के प्रमुख हैं।