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जबलपुर हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण के मामले में लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 1988 से लेकर अक्टूबर 2024 तक के जबलपुर के कलेक्टरों से मुआवजा राशि की वसूली की जाए।
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