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मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में किसी भी निजी विद्यालय को 10% या उससे कम फीस वृद्धि की सूचना पोर्टल में अपलोड कर जिला समिति को देनी होती है ।
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