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जबलपुर हाईकोर्ट ने 2013 के राजेश जैन अपहरण मामले में आरोपियों को दी गई उम्रकैद की सजा को घटाकर सात साल कर दी। कोर्ट ने फिरौती के सबूत न होने के कारण आरोपियों पर आईपीसी की धारा 364-A नहीं लागू की।
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