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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच नेPSC2019 के मामले में दायर रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत 6 माह के अंदर PSC मेंस2019की विशेष परीक्षा कराने केनिर्देश दिए गए थे
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