जानिए कैसे चुने जाते हैं Rajyasabha सांसद | संविधान क्या कहता है
अकॉर्डिंग टू कंस्टीट्यूशन ऑफ़ इंडिया आर्टिकल 80 में राज्यसभा के टोटल मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट 250 तय की गई है. इनमें से 238 मेंबर्स राज्यों और केंद्र शासित यानी (सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में) प्रदेशों की ओर से चुने जाते हैं.
क्या आपको मालूम है कि आखिर कैसे होता है राज्यसभा (Rajyasabha) सांसदों का चुनाव और पब्लिक क्यों इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेती...
27 फरवरी को देश के 15 स्टेट यानी राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होना है. इन सीटों के लिए 15 फरवरी तक नॉमिनेशन किए जा सकते हैं. कैंडिडेट्स 20 फरवरी तक अपने नाम वापस ले सकते हैं. जिन राज्यों में राज्यसभा के चुनाव होने हैं उनमें....
यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है l
अकॉर्डिंग टू कंस्टीट्यूशन ऑफ़ इंडिया आर्टिकल 80 में राज्यसभा के टोटल मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट 250 तय की गई है. इनमें से 238 मेंबर्स राज्यों और केंद्र शासित यानी (सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में) प्रदेशों की ओर से चुने जाते हैं.
राज्यसभा के 12 सांसदों को राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर नॉमिनेट करते हैं.
फिलहाल राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स है. राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 30 साल की ऐज लिमिट तय की गई है. वहीं, लोकसभा मेंबर्स के लिए ये सीमा 25 ईयर्स है. राज्यसभा की जिन सीटों पर कार्यकाल यानी की टेन्योर पूरा होता जाता है, चुनाव आयोग उनके लिए नए चुनाव की घोषणा करता है.