MP में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद सियासत गरमाई, Kamalnath बोले बीजेपी के कारण...

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझ ही नहीं पा रहा है...एक तरफ तो सरकार ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के पक्ष में है... लेकिन नहीं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं दायर करती है

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मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझ ही नहीं पा रहा है...एक तरफ तो सरकार ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के पक्ष में है... लेकिन नहीं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं दायर करती है...मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझ ही नहीं पा रहा है...एक तरफ तो सरकार ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के पक्ष में है... लेकिन नहीं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं दायर करती है... ऐसी ही 58 ट्रांसफर याचिकाओं पर शुक्रवार यानी 21 मार्च को जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की कोर्ट ने सुनवाई की...और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद...

 

 

विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरु कर दिया है

 

विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरु कर दिया है...और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में इस वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए तथ्यों के साथ कार्यवाही करने को कहा है... पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल ीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की जिम्मेदारी बीजेपी की है, क्योंकि उनकी ओबीसी विरोधी नीति की वजह से ही यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा...वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इस मामले को लेकर आक्रामक हैं। उनका कहना है कि अब सरकार को अपनी प्रतिबद्धता दिखानी होगी और सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए पूरी ज़िम्मेदारी के साथ पैरवी करनी चाहिए। आपको बता दें कि 21 मार्च को कोर्ट ने साफ किया कि ओबीसी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ के मामले में पहले ही फैसला हो चुका है... और मध्यप्रदेश सरकार चाहे तो वही आदेश लागू कर सकती है....वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है की मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय यानी की एमपी हाईकोर्ट में इस विषय पर अब कोई भी नई याचिका पर सुनवाई नहीं होगी।"यानी की सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी से संबंधित किसी भी मामले में सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट पर रोक लगा दी है...अदालत ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश सरकार को 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर भर्ती करने में कोई भी रोक नहीं है। और अब  सबके मन में यही सवाल  उठ रहा है कि मध्यप्रदेश सरकार, जो 13 प्रतिशत आरक्षण को लेकर कई तरह के कदम उठा चुकी है, वो क्यों नहीं रुकी हुई वैकेंसी को भर रही है?फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इस समय मध्य प्रदेश की सियासत में ओबीसी आरक्षण बड़ा मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब बीजेपी सरकार के लिए एक चुनौती बन चुका है, और कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी को घेरने का एक और मौका पाया है।र]: "कांग्रेस और बीजेपी के बीच यह सियासी जंग अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद और भी दिलचस्प हो गई है। क्या बीजेपी इस मुद्दे पर अपनी नीति बदलेगी, या यह मामला और जटिल होगा? बने रहें हमारे साथ।"

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