पूर्व जज महेंद्र सिंह ताराम पर आरोप था कि जज साहब ने बिना लिखित आदेश ही आरोपियों को बरी कर दिया....आरोप था कि जज ने बिना कोई फैसला दिए आरोपियों को बरी कर दिया...और इसी के चलते जज को बर्खास्त कर दिया गया था....मामले पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सुरेस कुमार कैत और न्यायमूर्ति विनय जैन की खंडपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जज का ये बर्ताव न्यायपालिका की गरिमा पर चोट है...और उनकी बर्खास्तगी पूरी तरह जायज है... हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि "बिना लिखित आदेश के आरोपी को बरी करना न्याय नहीं, न्याय का माखौल है।" हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि ये "गंभीर पेशेवर कदाचार" के दोषी हैं। न्यायालय के सामने पेश रिकॉर्ड के मुताबिक, विजिलेंस निरीक्षण के दौरान ये उजागर हुआ कि साल 2012 में जज ने तीन आपराधिक मामलों में बिना कोई अंतिम आदेश लिखे अभियुक्तों को बरी कर दिया, और दो मामलों में बिना आदेश ही कार्यवाही स्थगित कर दी थी।
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Jabalpur High Court की पूर्व जज पर तल्ख टिप्पणी | काम का बोझ था या लापरवाही ?
पूर्व जज महेंद्र सिंह ताराम पर आरोप था कि जज साहब ने बिना लिखित आदेश ही आरोपियों को बरी कर दिया....आरोप था कि जज ने बिना कोई फैसला दिए आरोपियों को बरी कर दिया...और इसी के चलते जज को बर्खास्त कर दिया गया था
पूर्व जज महेंद्र सिंह ताराम पर आरोप था कि जज साहब ने बिना लिखित आदेश ही आरोपियों को बरी कर दिया....आरोप था कि जज ने बिना कोई फैसला दिए आरोपियों को बरी कर दिया...और इसी के चलते जज को बर्खास्त कर दिया गया था....मामले पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सुरेस कुमार कैत और न्यायमूर्ति विनय जैन की खंडपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जज का ये बर्ताव न्यायपालिका की गरिमा पर चोट है...और उनकी बर्खास्तगी पूरी तरह जायज है... हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि "बिना लिखित आदेश के आरोपी को बरी करना न्याय नहीं, न्याय का माखौल है।" हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि ये "गंभीर पेशेवर कदाचार" के दोषी हैं। न्यायालय के सामने पेश रिकॉर्ड के मुताबिक, विजिलेंस निरीक्षण के दौरान ये उजागर हुआ कि साल 2012 में जज ने तीन आपराधिक मामलों में बिना कोई अंतिम आदेश लिखे अभियुक्तों को बरी कर दिया, और दो मामलों में बिना आदेश ही कार्यवाही स्थगित कर दी थी।
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