मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझ ही नहीं पा रहा है...या कहें की सरकार सुलझाना ही नहीं....क्योंकि एक तरफ तो सरकार वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के पक्ष में है... लेकिन नहीं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं दायर करती है...
मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझ ही नहीं पा रहा है...या कहें की सरकार सुलझाना ही नहीं....क्योंकि एक तरफ तो सरकार वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के पक्ष में है... लेकिन नहीं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं दायर करती है... ऐसी ही 58 ट्रांसफर याचिकाओं पर शुक्रवार यानी 21 मार्च को जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की कोर्ट ने सुनवाई की... कोर्ट ने साफ किया कि ओबीसी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ के मामले में पहले ही फैसला हो चुका है... और मध्यप्रदेश सरकार चाहे तो वही आदेश लागू कर सकती है....वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है की मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय यानी की एमपी हाईकोर्ट में इस विषय पर अब कोई भी नई याचिका पर सुनवाई नहीं होगी।"यानी की सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी से संबंधित किसी भी मामले में सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट पर रोक लगा दी है....ओबीसी महासभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट वरुण ठाकुर और एडवोकेट रामकरन ने पैरवी की। अदालत ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश सरकार को 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर भर्ती करने में कोई भी रोक नहीं है।"इसकी जानकारी खुद ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा ने दी...सुनिए उन्होंने कहा...
कर्मचारी संघ की मांग क्या ?
आपको बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार ने 2023 से 2025 तक ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों को जबलपुर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए करीब 100 ट्रांसफर याचिकाएं दायर की थीं...जिनकी वजह से हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और मामला खिंचता चला गया... बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को अपने अधीन कर लिया... इसके बावजूद मध्यप्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण केस की त्वरित सुनवाई के लिए कोई पहल नहीं की... उल्टे केस की पेंडेंसी बढ़ाने की दिशा में काम किया... इसका नतीजा ये हुआ कि ओबीसी वर्ग के लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य 2019 से अब तक अधर में लटका हुआ है... जबकि हाईकोर्ट पहले भी सरकार को 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के निर्देश दे चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सरकार चाहे तो अपना कानून लागू कर सकती है...अब सवाल यह उठता है कि मध्यप्रदेश सरकार, जो 13 प्रतिशत आरक्षण को लेकर कई तरह के कदम उठा चुकी है, वो क्यों नहीं रुकी हुई वैकेंसी को भर रही है?""यह साफ दिखाई देता है कि सरकार का रुख ओबीसी वर्ग के प्रति विरोधी नजर आ रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ओबीसी महासभा ने सरकार से मांग की है कि वह पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे।""अगर सरकार ने जल्द इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ओबीसी महासभा ने चेतावनी दी है कि मध्यप्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।""इस पर सरकार क्या कदम उठाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। हम आपको ताजे अपडेट्स देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।"
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