BHOPAL. विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आगर-मालवा से विधायक विपिन वानखेड़े और युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी और अन्य 4 लोगों को 12 साल पुराने धरना प्रदर्शन के मामले में 1 साल की सजा सुनाई है। वानखेड़े के अलावा इस मामले में कोर्ट ने युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी समेत कुल 6 लोगों को दोषी करार दिया है और 1 साल की सजा सुनाई और 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
2011 का मामला
ये पूरा मामला साल 2011 का बताया जा रहा है। तब विधायक वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी NSUI कार्यकर्ता थे। उन्होंने मध्यप्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके से होते हुए विपिन वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी सैकड़ों छात्रों को लेकर जब विधानसभा कूच कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था।
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विवेक त्रिपाठी बोले- हाईकोर्ट में अपील करेंगे
युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने कहा कि हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि उच्च न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। बीजेपी सरकार के दबाव में पुलिस ने झूठा प्रकरण दर्ज किया था।