रायपुर में सूर्यकांत तिवारी मसले पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना, स्पेशल कोर्ट ने जारी किया जेल अधीक्षक को शोकॉज, मेडिकल रिपोर्ट तलब

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Jitendra Shrivastava
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रायपुर में सूर्यकांत तिवारी मसले पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना, स्पेशल कोर्ट ने जारी किया जेल अधीक्षक को शोकॉज, मेडिकल रिपोर्ट तलब

याज्ञवल्क्य मिश्रा, RAIPUR. सूर्यकांत तिवारी मसले पर कर्नाटक पुलिस को पूछताछ की कोर्ट से अनुमति मिलने के बावजूद केंद्रीय जेल अधीक्षक द्वारा पूछताछ में सहयोग ना किए जाने के मसले को लेकर रायपुर स्पेशल कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। विशेष अदालत के जज अजय सिंह राजपूत ने जेल अधीक्षक को शोकॉज जारी जवाब तलब किया है। इसके साथ साथ सूर्यकांत तिवारी की मेडिकल रिपोर्ट भी तलब की है।



ये है मामला



कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में ईडी के अनुसार पूरे मामले के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी पीएमएलए के तहत केंद्रीय जेल में बंद हैं। ईडी ने जिस शेड्यूल अफेंस की एफआइआर को आधार बना कर कार्यवाही शुरू की है वह एफआइआर कर्नाटक के कडगुड़ी थाना, व्हाईटफिल्ड बैंगलुरु में क्राईम नंबर 129/22 के तहत दर्ज है। कर्नाटक पुलिस ने सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ धारा 186, 204,120बी, 353 और 384 के तहत अपराध दर्ज किया है। कर्नाटक पुलिस को इसी मामले में सूर्यकांत तिवारी से पूछताछ करनी थी। कर्नाटक पुलिस ने ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ पांडेय के जरिए रायपुर स्पेशल कोर्ट में आवेदन देकर पूछताछ की अनुमति मांगी, जिसे स्पेशल कोर्ट ने स्वीकार किया और 18 तथा 19 अप्रैल की तारीख देते हुए पूछताछ के निर्देश दिए, लेकिन ये पूछताछ नहीं हो पाई। 



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क्यों नहीं हो पाई पूछताछ



कर्नाटक पुलिस कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्रीय जेल 18 अप्रैल को पहुंच गई। खबरें हैं कि दिन में करीब ढाई बजे कर्नाटक पुलिस को देर शाम तक इंतजार करना पड़ गया, तब जेल अधीक्षक अवतरित हुए। जेल अधिकारी ने तब यह सूचित किया कि, सूर्यकांत तिवारी की तबियत खराब है और वे मेकाहारा में भर्ती हैं। इसके बाद कर्नाटक पुलिस मेकाहारा पहुंची तो वहां कथित तौर पर चिकित्सक ने पहले कहा कि, जेल से कर्मचारी लाइए या लिखित पत्र। खबरें हैं कि कर्नाटक पुलिस ने कोर्ट का आदेश दिखा कर सवाल किया कि, कोर्ट के आदेश तो है फिर क्यों आपको औपचारिकता की जरूरत है, लेकिन चिकित्सकों ने साफ इंकार कर दिया।



विशेष अदालत में क्या हुआ



विशेष अदालत में इस पूरे घटनाक्रम को आवेदन के जरिए प्रस्तुत किया गया। इस मसले को अवमानना की श्रेणी में रखते हुए विधिक हस्तक्षेप की मांग की गई। ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ पांडेय के तर्कों के बाद विशेष अदालत के जज अजय सिंह राजपूत ने जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जेल अधीक्षक को 21 अप्रैल को जवाब पेश करना होगा। इसके साथ साथ कोर्ट ने सूर्यकांत तिवारी की मेडिकल रिपोर्ट भी तलब किया है।


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