केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों या विदेश से आने वालों के लिए नई कोरोना गाइडलाइन में बड़ी राहत दे दी। मंत्रालय ने अब 'जोखिम वाले देश' की श्रेणी खत्म कर दी है। इसके अलावा सात दिन के अनिवार्य होम क्वारंटाइन से भी छूट दे दी गई है।
होम क्वारंटाइन से छूट: कोरोना वायरस महामारी संकट में सुधार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। इसके अनुसार, 14 फरवरी से 'एट रिस्क' और अन्य देशों की कैटेगरी हटा दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से भारत आने वालों को सात दिन के होम क्वारंटाइन से राहत दी है, लेकिन इसके बजाए उन्हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर खुद नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी है।
ये है नई गाइडलाइन:
- ट्रेवल से पहले 14 दिनों का यात्रा की डिटेल देनी होगी।
यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के भीतर निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।
14 दिन की सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। भारत आने वाले सिर्फ दो फीसदी यात्रियों की ही रेंडम टेस्टिंग होगी।
होम क्वॉरंटीन को खत्म कर दिया जाएगा।
केवल असिम्प्टोमैटिक यात्रियों को बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी।
उड़ान के दौरान विमान में होने वाली घोषणाओं में कोविड-19 को लेकर बरती जाने सावधानियों की जानकारी देना होगी।