नई दिल्ली. देश की राजधानी में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) शुरू हो चुका है। 7 जनवरी (शुक्रवार) को रात 10 से शुरू हुआ ये कर्फ्यू 10 जनवरी (सोमवार) 5 बजे तक चलेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही जरूरी काम से जुड़े कुछ लोगों को बाहर आने-जाने की रियायत भी दी गई है।
दिल्ली में कोरोना की स्थिति: 24 घंटे में कोरोना के 17 हजार 335 नए मामले (Corona New Cases) सामने आए हैं। संक्रमण दर 17.73% पर पहुंच गई है। 9 मौतें भी हुई हैं। एक्टिव केस बढ़कर 39 हजार 873 हो गए हैं।
आई कार्ड दिखाकर ही बाहर जाने की छूट: दिल्ली सरकार ने कर्फ्यू के दौरान जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लोगों को वैध पहचान पत्र (Valid ID) दिखाकर बाहर आने-जाने की छूट दी है। वहीं, इन दो दिनों में जिन लोगों को कोई इमरजेंसी काम आ गया है, उन्हें दिल्ली के डीएम ऑफिस से ई-पास (e-Pass) जारी किए जाएंगे, तभी उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर अप्लाई करना होगा।
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान इन्हें छूट, 11 पॉइंट्स
- जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्फ्यू के दौरान अपना वैलिड आईडी दिखाने पर कर्फ्यू में छूट दी जाएगी।
भारत सरकार, उसके अधीनस्थ ऑफिसों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी भी अपनी आईडी दिखाने पर यात्रा कर सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और दिल्ली की सभी अदालतों के स्टाफ के साथ-साथ वकील भी वैलिड आईडी या कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी परमिशन लेटर दिखाकर निकल सकेंगे।
दिल्ली में दूसरे देशों के डिप्लोमैट्स के ऑफिसों में सेवाएं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी छूट मिलेगी।
सभी स्वास्थ्यकर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अन्य अस्पताल सेवाओं जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर, लैब, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्युटिकल कंपनियां, मेडिकल-ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े स्टाफ को आईडी कार्ड दिखाने पर जाने की इजाजत होगी।
वैध आईडी और डॉक्टर के पर्चे के पर अटेंडर के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों को भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने की अनुमति होगी।
कोरोना की जांच या टीकाकरण के लिए जाने वालों को भी आईडी कार्ड दिखाने पर बाहर निकलने की छूट मिलेगी।
एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनस (ISBT) से आने-जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति है।
वैलिड आईडी कार्ड दिखाने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मीडियाकर्मियों को आने-जाने की इजाजत होगी।
छात्रों को एग्जाम देने और एग्जाम ड्यूटी के लिए स्टाफ को आईडी, एडमिट कार्ड दिखाने पर जाने दिया जाएगा।
शादी के कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर 20 लोगों को विवाह संबंधी समारोह के लिए आने-जाने की परमिशन होगी।
इन्हें जारी करवाना होगा e-PASS
- बिजली का काम करने वाले मिस्त्री, कारपेंटर, वॉटर सप्लाई जैसी सेवाएं देने वाले निजी कामगारों के लिए ई-पास जारी होगा।
न्यूजपेपर हॉकर्स, आईटी सर्विस और बैंक के कर्मचारियों को भी कर्फ्यू वाले दिनों के लिए डीएम ऑफिस से इजाजत लेनी होगी।
फल और सब्जियां, दूध, दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं को भी डीएम ऑफिस से ई-पास लेना पड़ेगा।
वहीं, घरों में काम करने वाले लोगों (रसोइए, माली, सफाईवाला) के लिए वीकेंड पर कोई रियायत नहीं दी गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के साफ कर दिया है कि वीकेंड पर कर्फ्यू के दौरान दो दिनों के लिए लोग बिना कामवालों के भी मैनेज कर सकते हैं।