/sootr/media/media_files/2025/09/13/pf-2025-09-13-16-03-27.jpg)
Photograph: (THESOOTR)
केंद्र सरकार दिवाली से पहले प्रोविडेंट फंड (PF) खाताधारकों को ATM के जरिए पैसे निकालने की सुविधा देने की तैयारी में है। इस फैसले से देशभर के 8 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा।
सरकार EPFO के तहत आने वाले कर्मचारियों को दिवाली से पहले खर्च के लिए और अधिक सुविधा देने की दिशा में काम कर रही है। EPFO 3.0 लॉन्च करने की योजना है, जो न केवल PF निकासी को सरल बनाएगा, बल्कि कर्मचारी द्वारा किए गए क्लेम और जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया को भी तेज करेगा।
इसके अलावा, EPFO न्यूनतम पेंशन में वृद्धि पर भी विचार कर रहा है। इसके तहत, कर्मचारियों को अपने PF अकाउंट से ATM और UPI के जरिए पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी। EPFO कर्मचारियों को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जिससे वे सीधे ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे।
दिवाली से पहले PF निकासी की सुविधा
केंद्र सरकार EPFO के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले ATM से PF का पैसा निकालने की सुविधा देने पर विचार कर रही है। यह सुविधा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है।
10-11 अक्टूबर को होगी महत्वपूर्ण बैठक
EPFO द्वारा 10-11 अक्टूबर को एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कर्मचारियों के लिए मंथली पेंशन बढ़ाने और PF निकासी की प्रक्रिया को सरल बनाने पर चर्चा की जाएगी।
EPFO 3.0 की नई सेवा
EPFO अपनी नई डिजिटल सेवा 'EPFO 3.0' लॉन्च करने वाला है, जिससे PF का पैसा निकालना और अन्य प्रोसेस करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा, UAN को एक्टिव करके और आधार को लिंक करके PF निकासी की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।
UPI से PF निकासी
EPFO के तहत सब्सक्राइबर्स अपने PF को UPI के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इस प्रक्रिया से PF का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकेगा।
नौकरी छूटने पर PF निकासी
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है, तो वह एक महीने के बाद 75% PF निकाल सकता है। बाकी 25% को दो महीने बाद निकाला जा सकता है। इस सुविधा से बेरोजगार कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिलेगी।
NPS यानी पेंशन सिस्टम में बदलाव
NPS पर यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में भी बदलाव किया गया है। अप्रैल से पेंशन फंड नियामक यानी PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम के मौजूदा लॉगिन प्रोसेस में बदलाव करने का फैसला किया है।
इस नियम के तहत एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए दो सत्यापन यानी टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। एनपीएस सब्सक्राइबर्स को आधार सत्यापन और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए लॉगिन करना होगा। सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए ऐसा किया गया है।
...तो अब रद्द हो जाएगा पैन नंबर
पैन कार्ड से आधार को लिंक करने के लिए कई बाद डेडलाइन को बढ़ाया गया है। इसके बाद भी यदि कोई नियम फॅालो नहीं करता है यानी पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन नंबर रद्द कर दिया जाएगा।
पैन कार्ड रद्द होने के मतलब है कि आप न तो बैंक अकाउंट खोल पाएंगे ना कोई बड़ी लेनदेन कर पाएंगे। पैन को एक्टिवेट कराने के लिए लेट पेमेंट के तौर पर 1000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
EPFO का नया नियम
नए वित्तीय वर्ष में ईपीएफओ में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नए नियम के तहत यदि आप नौकरी चेंज भी करते हैं तो आपका पुराना पीएफ ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा।
यानी आपको नौकरी बदलने पर PF अमाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी। अब तक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन रखने के बाद भी PF अमाउंट के ट्रांसफर के लिए अनुरोध करना पड़ता है। नए वित्तीय वर्ष से ये झंझट खत्म हो जाएगा।
thesootr links
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
- जॉब्स और एजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
- निशुल्क वैवाहिक विज्ञापन और क्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧