संसद: LS में चुनाव सुधार बिल पास, इससे जुड़ी 10 बातें, सांसदों की माफी पर अड़ी सरकार

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संसद: LS में चुनाव सुधार बिल पास, इससे जुड़ी 10 बातें, सांसदों की माफी पर अड़ी सरकार

नई दिल्ली. संसद के शीतकालीन सत्र (parliament winter session) में आज भी हंगामा जारी रहा। इस हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा में चुनाव सुधार बिल (election reform bill) पास करा लिया है। जबकि विपक्ष इसके विरोध में हंगामा कर रहा है। सबसे खास बात ये रही कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस बिल का समर्थन किया है। फिलहाल हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं, आज संसद का गतिरोध खत्म करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें विपक्षी सांसद नहीं पहुंचे थे।

सांसदों के निलंबन का मामला

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा कि 12 निलंबित राज्यसभा सांसदों को अपनी गलती का एहसास करना चाहिए और सभापति से बात करनी चाहिए। आज सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक में विपक्षी नेता नहीं आए। वहीं, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के 12 सदस्यों के निलंबन के मामले पर प्रगति की कमी पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने सदन में अनुशासन और मर्यादा का आह्वान किया।

चुनाव सुधार बिल की 10 अहम बातें

  1. इस बिल के माध्यम से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

  • इसके मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी वोटिंग रोकने के लिए वोटर कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। 
  • चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष (जेंडर न्‍यूट्रज ) बनाया जाएगा।  
  • वर्तमान चुनावी कानून के प्रावधानों के तहत, किसी भी सैन्यकर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है लेकिन महिला सैन्यकर्मी का पति इसका पात्र नहीं है। प्रस्तावित विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने पर स्थितियां बदल जाएगी।
  • AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 'राइट टू प्राइवेसी' का उल्‍लंघन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आधार और वोटरकार्ड को लिंक करना गलत है। आप इस तरह का कानून बनाकर इलेक्‍शन कमीशन की स्‍वायत्‍तता में दखल दे रहे हैं। ऐसे कदम से हमारा लोकतंत्र सफर करेगा।
  • निर्वाचन आयोग ने विधि मंत्रालय से जनप्रतिनिधित्व कानून में सैन्य मतदाताओं से संबंधित प्रावधानों में पत्नी शब्द को बदलकर स्पाउस (जीवनसाथी) करने को कहा था।
  • बिल के तहत एक अन्य प्रावधान में युवाओं को मतदाता के रूप में प्रत्येक वर्ष चार तिथियों के हिसाब से पंजीकरण कराने की अनुमति देने की बात है। वर्तमान में एक जनवरी या उससे पहले 18 वर्ष के होने वालों को ही मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की अनुमति दी जाती है।
  • राज्यसभा में विपक्ष के नेता मलिकार्जुन खडगे ने कहा था कि Election Laws (Amendment) Bill को संसद की स्थाई समिति के पास आगे चर्चा के लिए भेजा जाए। उन्होंने बताया कि वोटर ID कार्ड को आधार से लिंक करने के प्रस्ताव पर सरकार को सभी स्टेकहोल्डर से बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए।
  • लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से चुनाव सुधार को लेकर बिल के बारे में कहा कि इस बिल में बहुत खामियां है। इस तरह से बिल पेश न करके बेहतर होगा कि इसको स्थायी समिति में भेजा जाए।  इस बारे में जानकारों की राय लेने की जरूरत है और अच्छा बनाएं। 
  • लोकसभा में इस बिल का TMC ने समर्थन किया है।
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