2000 के नोट बदलने का आज आखिरी दिन, 8 अक्टूबर से होंगे सर्कुलेशन से बाहर, किसी भी बैंक की ब्रांच में बदल सकते हैं नोट

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Jitendra Shrivastava
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2000 के नोट बदलने का आज आखिरी दिन, 8 अक्टूबर से होंगे सर्कुलेशन से बाहर, किसी भी बैंक की ब्रांच में बदल सकते हैं नोट

BHOPAL. 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने या इसे बदलने का 7 अक्टूबर यानी आज आखिरी दिन है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 96% से ज्यादा 2000 रुपए के नोट बैंक में वापस आ गए हैं, जिनकी वैल्यू ₹3.43 लाख करोड़ है इनमें 87% नोट बैंक में जमा कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी लगभग 12 हजार करोड़ रुपए के 2000 के नोट का आना अभी बाकी है। इससे पहले नोट बदलने का आखिरी दिन 30 सितंबर था, लेकिन RBI ने आखिरी दिन इसकी समय सीमा 7 अक्टूबर 2023 कर दी थी।

डेडलाइन खत्म होने के बाद RBI ऑफिस में बदल सकेंगे नोट

2000 रुपए के नोट जमा करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद ये नोट RBI के ऑफिस में बदले या जमा किए जा सकेंगे। एक बार में 20 हजार रुपए तक के नोट बदले जा सकेंगे। वहीं अगर इन्हें अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवाना है तो ₹2000 के कितने भी नोट इश्यू ऑफिस के जरिए जमा करवा सकते हैं।

2016 में चलन में आया था 2000 का नोट

2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। हालांकि RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ वेल्यू के 2000 के नोट नष्ट किए गए थे।

ये होगी नोट बदलने की प्रोसेस...

  • बिना किसी डॉक्यूमेंट के बैंक में जाकर आसानी से इन नोटों को बदला जा सकता है। नोट बदलने में कोई परेशानी न हो इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। एक बार में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोट दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं इसे अकाउंट में जमा कराने की लिमिट नहीं है।
  • नॉन-अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में ₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं।
  • 2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोट की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनॉमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई।
  • क्लीन नोट पॉलिसी में RBI ने लोगों से गुजारिश कि गई है कि वह करेंसी नोट्स पर कुछ भी न लिखें, क्योंकि ऐसा करने से उनका रंग-रूप बिगड़ जाता है और लाइफ भी कम हो जाती है।
  • यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उन्हें 7 अक्टूबर 2023 तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे।
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