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भारत सरकार ने रिटायर्ड अग्निवीरों के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय को रिटायर्ड अग्निवीरों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस जिम्मेदारी में X अग्निवीरों के प्रगति को आंकने और उनके लिए रोजगार और अन्य अवसरों को सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस संबंध में एक ऑफिसियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
इस कदम के तहत गृह मंत्रालय के राज्य विभाग में एक नया क्लोज जोड़ा गया है। इसमें रिटायर्ड अग्निवीरों की प्रगति को दर्ज किया जाएगा। इसके तहत, रिटायर्ड अग्निवीरों को रोजगार, ट्रेनिंग, और अन्य अवसरों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
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जानें क्या नया है नोटिफिकेशन में...
जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, भारत सरकार ने कार्य-आवंटन नियम, 1961 में संशोधन किया है। इस संशोधन को भारत सरकार कार्य-आवंटन (381वें संशोधन) नियम, 2025 के नाम से पहचाना जाएगा। इस संशोधन के तहत गृह मंत्रालय के राज्य विभाग में एक नया क्लोज जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत रिटायर्ड अग्निवीरों की प्रगति को दर्ज किया जाएगा। उन्हें रोजगार, कौशल विकास और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
क्या होगा इस नियम का असर
इस नए नियम के लागू होने के बाद गृह मंत्रालय रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए रोजगार, कौशल विकास और अन्य योजनाओं में अहम भूमिका निभाएगा। रिटायर्ड अग्निवीरों को सिविल सेवाओं, निजी क्षेत्र और सरकारी योजनाओं में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अग्निवीरों के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगा। उनके कौशल को देश के विकास में उपयोग करने के लिए अवसर मिलेगा।
क्या है अग्निवीर योजना?
अग्निवीर योजना के तहत भारतीय युवाओं को चार साल के लिए सशस्त्र बलों में सेवा का मौका मिलता है। इसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), और रेलवे पुलिस बल (RPF) जैसे सुरक्षाबलों में भर्तियां होती हैं। इस योजना के तहत 25% युवाओं को स्थायी सेवा में रखा जाता है, जबकि बाकी 75% युवाओं को रिटायर कर दिया जाता है।
इसके बाद, जिन अग्निवीरों को स्थायी सेवा में नहीं रखा जाता, उन्हें अन्य क्षेत्रों में रोजगार और अवसरों के लिए तैयार किया जाता है। गृह मंत्रालय के नए कदम से रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए रोजगार, ट्रेनिंग और अन्य आवश्यक स्किल्स की सुविधा मिलती है। यह कदम उनके भविष्य को बेहतर बनाने और उनकी कार्यकुशलता को निखारने में मदद करेगा।
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अग्निवीर की पहचान और पात्रता
अग्निवीर योजना में चयनित उम्मीदवारों को अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के युवा सशस्त्र बलों में चार साल के लिए सेवा देने के पात्र होते हैं। सरकार के इस निर्णय के बाद, अग्निवीरों के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। इससे उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।
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