विमान दुर्घटना में कैसे और कितना मिलता है मुआवजा, जानें ट्रैवल इंश्योरेंस क्लेम करने के तरीके

एयर इंडिया विमान दुर्घटनाओं में मुआवजा देने के नियम और ट्रैवल इंश्योरेंस का महत्व। दुर्घटना के बाद यात्रियों को किस तरह का मुआवजा मिलता है और इंश्योरेंस से क्या फायदा होता है।

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Jitendra Shrivastava
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Photograph: (THESOOTR)

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विमान दुर्घटना के मामले में यात्रियों या उनके परिवार को मुआवजा देने के नियम अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कानूनों पर आधारित हैं। इनमें प्रमुख मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (DGCA) के नियम हैं। मुआवजा एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है और यह सुनिश्चित करता है कि हर यात्री को उचित मुआवजा मिले।

मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और मुआवजा राशि

मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 (Montreal Convention 1999) के अनुसार, विमान दुर्घटना में मृत यात्रियों के परिवारों को न्यूनतम 1.4 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाता है। यदि दुर्घटना एयरलाइन की लापरवाही के कारण होती है तो यह राशि और भी बढ़ सकती है। इस अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत, मुआवजा की राशि तय होती है, चाहे दुर्घटना में एयरलाइन की गलती हो या न हो।

एयर इंडिया के मुआवजा का नियम

भारत में एयर इंडिया जैसी विमान कंपनियां इस कन्वेंशन का पालन करती हैं। दुर्घटना के बाद परिवार को मुआवजा देने की कानूनी जिम्मेदारी एयरलाइन पर होती है। यदि दुर्घटना में किसी यात्री की मौत हो जाती है, तो मुआवजा देने में देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन, कभी-कभी जांच प्रक्रिया में समय लगता है, जिससे मुआवजा देने में देरी हो सकती है।

ट्रैवल इंश्योरेंस का महत्व

ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) हर यात्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि किसी दुर्घटना में यात्री की मौत होती है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस एयरलाइन से मिलने वाले मुआवजे के अलावा और भी कई फायदे दे सकता है। इसमें एक्सीडेंटल डेथ कवर, मेडिकल इमरजेंसी कवर, सामान खोने का कवर और हॉस्पिटल के खर्च जैसे कवर शामिल होते हैं। इंश्योरेंस के बिना, आपको केवल एयरलाइन से ही मुआवजा मिलेगा, जबकि इंश्योरेंस होने पर आपको और भी कई फायदे मिल सकते हैं।

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ट्रैवल इंश्योरेंस के लाभ...

  1. एक्सीडेंटल डेथ कवर: 25 लाख से 1 करोड़ रुपये तक।
  2. मेडिकल कवर: हॉस्पिटल खर्चों का क्लेम।
  3. सामान खोने पर कवर: सामान खोने या फ्लाइट कैंसिलेशन पर क्लेम।
  4. डिसएबिलिटी कवर: 10 लाख रुपये तक।
  5. डेली हॉस्पिटल कैश: कुछ पॉलिसीज में यह सुविधा भी उपलब्ध होती है।

बिना इंश्योरेंस के मुआवजा

मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत एयरलाइन से मुआवजा तब भी मिलेगा जब यात्री ने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लिया हो। इसके अलावा, यदि यात्री ने ऑफिस ट्रिप पर यात्रा की थी तो कंपनी की ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी से भी मुआवजा मिल सकता है। कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा देती हैं यदि आपने टिकट उसी कार्ड से बुक किया हो।

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मुआवजा मिलने में देरी क्यों होती है?

दुर्घटना के बाद मुआवजा मिलने में देरी कई कारणों से हो सकती है-

  1. जांच की प्रक्रिया: दुर्घटना की जांच में समय लग सकता है।
  2. नॉमिनी डिटेल्स: यदि पॉलिसी में नॉमिनी के विवरण अपडेट नहीं हैं, तो मुआवजा प्रक्रिया लंबी हो सकती है।
  3. कंज्यूमर कोर्ट या सिविल कोर्ट में मामला: परिवार को कंज्यूमर कोर्ट, सिविल कोर्ट या इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जाना पड़ सकता है।

फ्लाइट में सफर से पहले ध्यान रखें ये 4 बातें...

  1. ट्रैवल इंश्योरेंस लें: हमेशा अपनी यात्रा से पहले इंश्योरेंस लें, चाहे घरेलू हो या अंतरराष्ट्रीय।
  2. नॉमिनी जानकारी भरें: पॉलिसी में नॉमिनी की जानकारी सही-सही भरें।
  3. Accidental और Medical कवर लें: पॉलिसी में ये कवर जरूर हो।
  4. इंश्योरेंस की कॉपी रखें: डिजिटल और प्रिंट कॉपी दोनों रखें।

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ट्रैवल इंश्योरेंस का खर्च...

ट्रैवल इंश्योरेंस का खर्च यात्रा की अवधि, डेस्टिनेशन और उम्र पर निर्भर करता है। घरेलू यात्रा के लिए रोजाना 30 से 100 रुपए और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए अधिक खर्च हो सकता है।

  • एशियाई देशों के लिए: 300 से 700 रुपए।
  • यूरोपीय देशों के लिए: 500 से 1,200 रुपए।
  • यूएस/कनाडा के लिए: 1,000 से 2,500 रुपए।
  • ऑस्ट्रेलिया/यूके के लिए: 700 से 1,500 रुपए।

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विमान दुर्घटना के बाद मुआवजे के लिए क्लेम करने के तरीके...

विमान दुर्घटना के बाद मुआवजे के लिए क्लेम करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे सही तरीके से समझकर और पालन करके किया जा सकता है। इस लेख में हम जानेंगे कि विमान दुर्घटना के बाद मुआवजा क्लेम करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। मुआवजा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

1. एयरलाइन से संपर्क करना

सबसे पहला कदम है अपनी एयरलाइन से संपर्क करना। विमान दुर्घटना के बाद एयरलाइन की जिम्मेदारी बनती है कि वे पीड़ित यात्री या उनके परिवार को मुआवजा दें। एयरलाइन के कस्टमर सपोर्ट से आपको मुआवजे के लिए जरूरी दस्तावेज़ और प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सकती है।

2. मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत मुआवजा क्लेम

यदि दुर्घटना अंतरराष्ट्रीय उड़ान में होती है, तो मुआवजे के लिए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के तहत क्लेम किया जा सकता है। इस कन्वेंशन के तहत एयरलाइन को दुर्घटना में मारे गए यात्री के परिवार को कम से कम 1.4 करोड़ रुपये का मुआवजा देना होता है। यह राशि एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है, चाहे दुर्घटना की गलती किसी की हो।

क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेज...

  • विमान दुर्घटना की आधिकारिक रिपोर्ट
  • मृतक यात्री का पहचान प्रमाण
  • यात्रा से संबंधित विवरण

3. DGCA (भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय) से संपर्क

यदि एयरलाइन से मुआवजा नहीं मिलता या कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो आप DGCA (Directorate General of Civil Aviation) से संपर्क कर सकते हैं। DGCA का काम नागरिक उड्डयन की निगरानी और एयरलाइनों से संबंधित नियमों को लागू करना है। आप यहां शिकायत दर्ज कर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।

4. ट्रैवल इंश्योरेंस से मुआवजा

यदि आपने यात्रा के दौरान ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है, तो आप मुआवजे के लिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में दुर्घटना से होने वाली मौत, मेडिकल खर्च, सामान खोने, और फ्लाइट कैंसिलेशन पर कवर मिल सकता है।

दस्तावेज जो जरूरी हो सकते हैं-

  • इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रमाण
  • विमान दुर्घटना की रिपोर्ट
  • मृतक यात्री का पहचान प्रमाण

5. कंज्यूमर कोर्ट या इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से सहायता लें

यदि मुआवजे के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो कंज्यूमर कोर्ट में या इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से मदद ली जा सकती है। यहां आप अपने मामले को कानूनी रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं और मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं।

6. क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें

मुआवजा क्लेम करते समय सभी दस्तावेजों का सही तरीके से तैयार रहना बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल हो सकते हैं-

  • दुर्घटना की रिपोर्ट
  • मृतक यात्री का पहचान पत्र
  • यात्रा टिकट की कॉपी
  • बीमा प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

7. नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करें

यदि आपने ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो यह सुनिश्चित करें कि नॉमिनी डिटेल्स सही और अपडेटेड हों। इससे मुआवजे का क्लेम सही समय पर सही व्यक्ति को मिलेगा।

विमान दुर्घटना मुआवजा | क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस

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