NEW DELHI: दिल्ली की धन शोधन निवारण कानून कोर्ट (PMLA Court ) के आदेश पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को छह दिन की रिमांड पर भेज तो दिया है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) को कुछ हिदायतें भी दी हैं जो उन्हें सीएम के साथ बरतनी होगी। कोर्ट के आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री को रोज अपनी पत्नी से आधे घंटे मिलने की इजाजत होगी। साथ ही उनसे कोई भी पूछताछ हो, ईडी को सीसीटीवी कैमरा ऑन रखना होगा। सीएम के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने ईडी को खानपान से जुड़ी भी कुछ हिदायतें दी हैं।
28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश होंगे सीएम
गौरतलब कि सीएम केजरीवाल शुगर व हाई बीपी से पीड़ित हैं, इसलिए उनके वकील की गुजारिश पर कोर्ट ने ईडी को कुछ हिदायतें दी हैं। ईडी ने गुरुवार को सीएम केजरीवाल को उनके निवास से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि वह शराब घोटाले के मास्टर माइंड हैं। शुक्रवार को इडी ने उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जिसने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। सरकारी भाषा में बोले तो उन्हें ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया। अब जो कोर्ट के ऑर्डर से जानकारी मिली है, उसके अनुसार 28 मार्च की दोपहर दो बजे तक अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी को कोर्ट में पेश करना होगा। उसके बाद ही कोर्ट आगे कोई निर्णय लेगी।
डॉक्टरों का सुझाया भोजन दें वरना…
कोर्ट ने ईडी को जो ताकीद और सलाह दी है, उसके अनुसार सीएम जो पूछताछ की जाएगी, वह सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। इस रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाएगा। यह भी कहा गया है कि सीआरपीसी के सेक्शन 41 (D) के तहत आरोपी केजरीवाल को अपने वकील मोहम्मद इरशाद और विवेक जैन से शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मिलने की इजाजत दी जाएगी। ईडी को यह भी कहा गया है कि केजरीवाल को हर रोज आधा घंटा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की भी इजाजत दी जाए। केजरीवाल की खराब सेहत को देखते हुए यह भी कहा गया है कि ईडी अगर डॉक्टरों की सुझाई डाइट उन्हें मुहैया नहीं करवाते हैं तो सीएम को घर का खाना खाने में कोई रोकटोक न की जाए।
ईडी ने सीएम को घोटाले का मास्टर माइंड बताया था
गौरतलब है कि ईडी ने कोर्ट ने सीएम से पूछताछ करने के लिए 10 दिन की रिमांड देने की मांग की थी और कहा था कि केजरीवाल शराब पॉलिसी से हुए करोड़ों रुपये के घोटाले के मास्टर माइंड हैं। जांच एजेंसी ने अपने रिमांड नोट में कहा कि आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कंपनी है, इसलिए उनसे विस्तार से पूछताछ की जानी है। तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी को छह दिन रिमांड की अनुमति दी थी।
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