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Photograph: (the sootr)
गुजरात हाईकोर्ट ने 86 वर्षीय आसाराम की जमानत को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है। उन्हें 2013 में दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, और वह फिलहाल मेडिकल आधार पर जमानत पर बाहर हैं।
गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2025 तक आसाराम की जमानत की अवधि बढ़ाई थी, जिसे अब 7 अगस्त तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आसाराम की जमानत का अंतिम एक्सटेंशन होगा।
मेडिकल आधार पर मिली अंतरिम जमानत
आसाराम को दुष्कर्म के मामले में 2013 में उम्रकैद की सजा मिली थी। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 86 साल की उम्र और उनकी स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए उन्हें मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अगर जमानत की आवश्यकता हो, तो वह गुजरात हाईकोर्ट में याचिका डाल सकते हैं। इस तरह से, कोर्ट ने उन्हें और जमानत की अवधि दी है, लेकिन यह आखिरी बार है जब उनकी जमानत बढ़ाई जा रही है।
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नाबालिग से दुष्कर्म में हुई है उम्रकैद
आसाराम के विरुद्ध वर्ष 2013 में एक नाबालिग किशोरी ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था यह घटना 15 अगस्त 2013 की है। आसाराम पर आरोप था कि उसने जोधपुर के आश्रम में इस नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उन्हें इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है।
आसाराम के खिलाफ दर्ज हैं कई मामले
आसाराम के खिलाफ कई अन्य आरोप भी लगे हैं। 2013 में गांधीनगर की अदालत ने उन्हें एक शिष्या के साथ लगातार दुष्कर्म करने के आरोप में उम्रकैद की सजा दी थी। यह शिष्या सूरत की रहने वाली थी और अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में 2001 से 2006 के बीच रहती थी। इस दौरान उसने आरोप लगाया कि आसाराम ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था।
आसाराम के खिलाफ ऐसे कई मामले हैं जो उनके खिलाफ चल रहे हैं। इन मामलों में से कुछ अब भी न्यायालय में लंबित हैं।
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जमानत पर हाईकोर्ट का अंतिम एक्सटेंशन
गुजराज हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह साफ कर दिया कि आसाराम की जमानत का यह आखिरी एक्सटेंशन है। इसका मतलब कि अगले एक महीने में आसाराम की तबीयत में सुधार नहीं आता है तो भी उन्हें जेल जाना पडेगा। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए है कि जमानत का यह आखिरी एक्सटेंशन है।
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