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News in Short
- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर यौन शोषण के आरोप।
- कोर्ट ने झूंसी थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।
- आरोपों के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
- शाकुंभरी पीठाधीश्वर ने एफआईआर दर्ज करने के लिए अर्जी दी थी।
- आरोप लगाने वाले नाबालिगों के बयान कोर्ट में दर्ज हुए हैं।
News in Detail
प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोप हैं। एडीजे रेप और पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने झूंसी थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ जांच की जाएगी।
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अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ेंगी मुश्किलें!
एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने अपने आदेश में कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जाए। इस आदेश से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शाकुंभरी पीठाधीश्वर और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े आशुतोष ब्रह्मचारी ने 28 जनवरी को अर्जी दाखिल की। उन्होंने धारा 173(4) के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उनका आरोप है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती माघ मेले में नाबालिगों का यौन शोषण करते थे। उन्होंने इस संबंध में एक सीडी अदालत को सौंपने का दावा किया है।
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ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की गई
बताया जा रहा है कि 7 फरवरी के आदेश पर पुलिस आयुक्त प्रयागराज ने जांच की थी। जांच में पीड़ितों और स्वतंत्र गवाहों के बयान की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। रिपोर्ट में घटना के समय की मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्य भी शामिल हैं।
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क्या बोले आशुतोष ब्रह्मचारी ?
कोर्ट के आदेश के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने घोषणा की कि वह प्रयागराज से वाराणसी तक पैदल सनातन यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान वह लोगों के सामने सच्चाई लाएंगे। उनका आरोप है कि विद्या मठ में नाबालिग बच्चों के साथ शोषण होता था।
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