टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, आयकर ई-फाइलिंग में नया सुधार फीचर, जानें डिटेल
Manya Jain | Dec 29, 2025, 13:05 IST
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आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर नया फीचर जोड़ा है। अब TP, DRP और रिवीजन ऑर्डर में गलती सुधार सीधे ऑनलाइन कर सकते हैं। सिर्फ चार स्टेप्स में होगा आवेदन। इससे समय बचेगा और इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर भी नहीं लगेंगे।
5 प्वाइंट में समझें क्या है पूरा मामला
- आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर नया फीचर लॉन्च किया।
- अब टैक्सपेयर्स TP ऑर्डर में गलती सुधार सीधे ऑनलाइन कर सकेंगे।
- DRP और रिवीजन ऑर्डर के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है।
- पुरानी प्रक्रिया में ऑफिस चक्कर लगते थे, अब सब डिजिटल।
- इससे समय बचेगा और प्रक्रिया तेज हो जाएगी।
कल्पना कीजिए, अगर आपके टैक्स ऑर्डर में कोई छोटी सी गलती हो जाए। पहले आपको Assessing Officer (आकलन अधिकारी) के पास जाना पड़ता था। फिर लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। अब, आवेदन सीधे सही अधिकारी तक पहुंच जाएगा।
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कौन से ऑर्डर को मिलेगी ये सुविधा
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कैसे करें आसानी से सुधार आवेदन
- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
- Services टैब ढूंढें और क्लिक करें।
- Rectification विकल्प पर जाएं।
- Request to AO seeking rectification चुनें।
- आवेदन भरें और सबमिट कर दें।
- चार ही स्टेप्स में काम हो जाता है।
- कोई कागज नहीं, सब ऑनलाइन।
- ट्रैकिंग भी आसानी से कर सकेंगे।
- 15 अंकों का रेफरेंस नंबर मिलेगा।
- स्टेटस चेक करते रहें।
टैक्सपेयर्स को क्या फायदे होंगे
क्यों आया ये अपडेट सही समय पर
उनका कहना है कि यह जटिल मामलों को अब आसान बना देगा। खासकर ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे मुश्किल केस अब सुलझाना आसान होगा। इससे करदाताओं की चिंता कम होगी और उनका विश्वास बढ़ेगा। नया साल टैक्स से जुड़े मामलों में और भी आसानी लाएगा।
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