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केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के अधिकारियों ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से एक शख्स को हिरासत में लिया है। दरअसल, अकील अजहर नाम का शख्स कथित तौर पर अपने बैग में बम होने का दावा कर रहा था।
अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की अफवाह न फैलाने की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन फिर भी शख्स झूठी अफवाह फैला रहा था। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है।
क्या है पूरा मामला
बेंगलुरु केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक 52 साल का आदमी अपने बैग में कथित तौर पर बम होने का दावा कर रहा था। इसके बाद अधिकारियों ने उसके बैग की जांच की, लेकिन उसमें कोई बम नहीं मिला।
पुलिस के मुताबिक, 28 जनवरी को शख्स इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट 6E-586 (बेंगलुरु से अहमदाबाद) में सवार होने की तैयारी कर रहा था।
चेकिंग के दौरान, उसने बार-बार कहा कि उसके बैग में 'दो छोटे बम' हैं। बता दें कि पुलिस ने शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
चेकिंग के दौरान क्या हुआ आसान भाषा में समझें
बोर्डिंग गेट पर सेकेंडरी लैडर प्वाइंट चेकिंग (एसएलपीसी) चल रही थी।
यह सुनते ही अकील अजहर चिड़चिड़े हो गए और कुछ देर खुद पर कंट्रोल रखा।
एयरलाइन सिक्योरिटी अफसर ने उनसे केबिन बैग खोलने को कहा, तो अकील अजहर गुस्से में आ गए।
अकील ने कहा, "चेक कर लो... बैग में दो छोटे-छोटे बम हैं।"
इस बयान के बाद बोर्डिंग गेट पर हड़कंप मच गया।
एयरलाइन सिक्योरिटी ने तुरंत अकील अजहर को अलग किया और स्थानीय एयरपोर्ट पुलिस को मामले की जानकारी दी।
एयरपोर्ट की सुरक्षा एजेंसियों के सामने अकील अजहर के बैग की तलाशी ली गई, लेकिन उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।
शख्स ने क्यों बोला झूठ
सीआईएसएफ ने जब युवक से पूछताछ की, तो पता चला कि वह जांच और सुरक्षा व्यवस्था से परेशान था। यही वजह थी कि वह बार-बार कह रहा था कि उसके बैग में बम है।
इसके चलते वहां मौजूद दूसरे यात्रियों को भी परेशान होना पड़ा और माहौल में डर फैल गया।
बैग में कुछ नहीं मिला, फिर पुलिस ने पैसेंजर को क्यों उठाया?
एयरपोर्ट पर ‘बम’ जैसे शब्द मजाक में भी बोलना एक गंभीर अपराध माना जाता है। जैसे ही यह शब्द सुना जाता है, 'बम थ्रेट एसेसमेंट कमेटी' एक्टिव हो जाती है।
इसे एक थ्रेट मानते हुए पैसेंजर और उसके सामान की फिर से पूरी तरह से जांच की जाती है।
इस वजह से एयरपोर्ट के ऑपरेशन में रुकावट आती है। चूंकि पैसेंजर ने बम की बात कर एयरपोर्ट पर हड़कंप मचाने की कोशिश की, इसलिए उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।
ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई हो सकती है?
भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक, इस हरकत के लिए छह महीने से लेकर तीन साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत पैसेंजर को अनरूली पैसेंजर मानकर नो फ्लाइंग लिस्ट में भी डाला जा सकता है।
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