अब रिलेशनशिप में मिलेगी सिक्योरिटी, ब्रेकअप करने पर बॉयफ्रेंड को होगी 10 साल की जेल

Deeksha Nandini Mehra | Jul 07, 2024, 13:51 IST
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ब्रेकअप करने पर जेल
ब्रेकअप करने पर जेल

भारतीय न्याय संहिता में रिलेशनशिप में ब्रेकअप के मामलों को लेकर 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। आइए इस कानून और इसकी धारा 69 को विस्तार से समझते हैं...।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 69 : अब भारत देश में



न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम) लागू हुए है। इनमें से भारतीय न्याय संहिता में रिलेशनशिप में ब्रेकअप के मामलों को लेकर 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ली है। आइए इस कानून और इसकी धारा 69 को विस्तार से समझते हैं...।

क्या है भारतीय न्याय संहिता की धारा 69?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में कहा गया है कि अगर शादी करने का वादा बिना किसी इरादे के किया जाता है और यौन संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो व्यक्ति को 10 साल तक की कैद हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 69 में लिखा है, "किसी महिला को धोखा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाने पर दोषी को 10 साल तक की जेल की सजा दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा करके यौन संबंध बनाता है, तो उसे भी सजा दी जाएगी। साथ ही दोषी को जुर्माना भी देना होगा।" इसमें लिखा है कि यह धारा उन मामलों में लागू होगी जो रेप की श्रेणी में नहीं आते हैं।

IPC में नहीं था सजा का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता (IPC) में तथ्यों को छिपाकर या धोखे से यौन संबंध बनाने के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। इससे पहले ऐसे मामलों की सुनवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के तहत की जाती थी। इसमें कहा गया था कि डराकर या गलत धारणा के तहत दी गई सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां महिलाओं ने ब्रेकअप होने या रिश्ते टूटने पर बलात्कार का आरोप लगाया है।

BNS की धारा 69 के तहत महिलाएं झूठे वादों पर यौन संबंध के लिए सहमति जताने का दावा कर सकती हैं। धारा 69 में झूठ और धोखे को स्पष्ट किया गया है। जिसमें रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा, प्रलोभन और पहचान छिपाकर शादी करना आदि शामिल है।

ब्रेकअप को अवैध बनाती है धारा 69

धारा 69 एक तरह से ब्रेकअप को अवैध बनाती है और अगर रिश्ता शादी में तब्दील होने से पहले ही खत्म गया तो पुरुषों को परेशान किया जा सकता है। इस कानून के तहत महिलाएं शादी का वादा करके मुकर जाने वाले पुरुष पर केस कर सकती हैं।

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