EPFO में बड़ा बदलाव: ₹1 लाख तक मेडिकल एडवांस मिलेगा सिर्फ 3 दिन में

Raj Singh | Dec 22, 2024, 11:51 IST
Share
EPFO
EPFO

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने पीएफ एडवांस क्लेम प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है, जो अंशदाताओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) ने पीएफ एडवांस क्लेम प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है, जो अंशदाताओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। अब अगर कोई कर्मचारी मेडिकल खर्च के लिए 1 लाख रुपए तक का एडवांस क्लेम करता है, तो उसे बैंक खाते में राशि केवल तीन दिनों में मिल जाएगी। इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिक कर दिया गया है।

खाते में कैसे आएगी राशी?

ईपीएफओ के रीजनल कमिश्नर 1, अमिताभ प्रकाश ने बताया कि अब इस प्रक्रिया के लिए अंशदाता को केवल अपना यूएएन नंबर पोर्टल या उमंग ऐप में डालना होगा, और आवेदन के बाद तीन दिन के भीतर राशि उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत न तो किसी अधिकारी या क्लर्क से संपर्क करने की जरूरत होगी, न ही फॉर्म भरने के लिए दफ्तर जाना पड़ेगा। सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा।
पेंशनर्स के लिए EPFO ने दी बड़ी राहत! इस सुविधा की तारीख बढ़ाई

एम्पलाइज पेंशन स्कीम के तहत बदलाव

यह बदलाव एम्पलाइज पेंशन स्कीम के पैरा 68 जे के तहत किया गया है। इसके तहत अगर कर्मचारी को 1 लाख रुपए तक का एडवांस चाहिए, तो वह कभी भी आवेदन कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर कुछ समय बाद फिर से इस मद में आवेदन कर सकता है। शर्त यह है कि कर्मचारी के पीएफ खाते में राशि होनी चाहिए।



इस दिन के बाद FREE में अपडेट नहीं होगा आधार कार्ड, लगेंगे इतने रुपए

एक लाख रुपए से ज्यादा की सुविधा नहीं

हालांकि, एक लाख रुपए से अधिक की राशि के लिए यह सुविधा लागू नहीं होगी। यह कदम कर्मचारियों के लिए आसानी और गति लाने के लिए उठाया गया है, जिससे उन्हें जरूरत के समय तुरंत मदद मिल सके।

FAQ

  1. क्या ईपीएफओ ने पीएफ एडवांस क्लेम में कोई बदलाव किया है?
    हां, ईपीएफओ ने पीएफ एडवांस क्लेम प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर कोई कर्मचारी मेडिकल खर्च के लिए ₹1 लाख तक का एडवांस क्लेम करता है, तो उसे राशि तीन दिनों में उसके बैंक खाते में मिल जाएगी। यह प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर दी गई है।
  2. राशि कैसे ट्रांसफर होगी?
    ईपीएफओ के रीजनल कमिश्नर 1, अमिताभ प्रकाश के अनुसार, कर्मचारी को अब सिर्फ अपना यूएएन नंबर पोर्टल या उमंग ऐप में डालना होगा। इसके बाद, आवेदन के तीन दिन के अंदर राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इस प्रक्रिया में कोई भी क्लर्क या अधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा।
  3. इस बदलाव का आधार क्या है?
    यह बदलाव एम्पलाइज पेंशन स्कीम के पैरा 68 जे के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के लिए मेडिकल एडवांस को आसान और तेज बनाना है।
  4. क्या कोई सीमा है, जिससे ऊपर यह सुविधा लागू नहीं होगी?
    हां, यह सुविधा केवल ₹1 लाख तक के एडवांस क्लेम के लिए है। ₹1 लाख से ज्यादा की राशि के लिए यह प्रक्रिया लागू नहीं होगी।
  5. क्या कर्मचारी बार-बार इस मद में आवेदन कर सकते हैं?
    जी हां, अगर कर्मचारी को भविष्य में फिर से ₹1 लाख तक का एडवांस चाहिए, तो वह पुनः आवेदन कर सकता है, बशर्ते उसके पीएफ खाते में पर्याप्त राशि हो।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

Tags:
  • भारत सरकार
  • EPFO
  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
  • कर्मचारी भविष्य निधि
  • हिंदी न्यूज
  • पीएफ एडवांस क्लेम
  • EPFO में बड़ा बदलाव
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच