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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) ने पीएफ एडवांस क्लेम प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है, जो अंशदाताओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। अब अगर कोई कर्मचारी मेडिकल खर्च के लिए 1 लाख रुपए तक का एडवांस क्लेम करता है, तो उसे बैंक खाते में राशि केवल तीन दिनों में मिल जाएगी। इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिक कर दिया गया है।
खाते में कैसे आएगी राशी?
ईपीएफओ के रीजनल कमिश्नर 1, अमिताभ प्रकाश ने बताया कि अब इस प्रक्रिया के लिए अंशदाता को केवल अपना यूएएन नंबर पोर्टल या उमंग ऐप में डालना होगा, और आवेदन के बाद तीन दिन के भीतर राशि उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत न तो किसी अधिकारी या क्लर्क से संपर्क करने की जरूरत होगी, न ही फॉर्म भरने के लिए दफ्तर जाना पड़ेगा। सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा।
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एम्पलाइज पेंशन स्कीम के तहत बदलाव
यह बदलाव एम्पलाइज पेंशन स्कीम के पैरा 68 जे के तहत किया गया है। इसके तहत अगर कर्मचारी को 1 लाख रुपए तक का एडवांस चाहिए, तो वह कभी भी आवेदन कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर कुछ समय बाद फिर से इस मद में आवेदन कर सकता है। शर्त यह है कि कर्मचारी के पीएफ खाते में राशि होनी चाहिए।
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एक लाख रुपए से ज्यादा की सुविधा नहीं
हालांकि, एक लाख रुपए से अधिक की राशि के लिए यह सुविधा लागू नहीं होगी। यह कदम कर्मचारियों के लिए आसानी और गति लाने के लिए उठाया गया है, जिससे उन्हें जरूरत के समय तुरंत मदद मिल सके।
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