EPFO में बड़ा बदलाव: ₹1 लाख तक मेडिकल एडवांस मिलेगा सिर्फ 3 दिन में
Raj Singh | Dec 22, 2024, 11:51 IST
EPFO
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने पीएफ एडवांस क्लेम प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है, जो अंशदाताओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) ने पीएफ एडवांस क्लेम प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है, जो अंशदाताओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। अब अगर कोई कर्मचारी मेडिकल खर्च के लिए 1 लाख रुपए तक का एडवांस क्लेम करता है, तो उसे बैंक खाते में राशि केवल तीन दिनों में मिल जाएगी। इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिक कर दिया गया है।
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यह बदलाव एम्पलाइज पेंशन स्कीम के पैरा 68 जे के तहत किया गया है। इसके तहत अगर कर्मचारी को 1 लाख रुपए तक का एडवांस चाहिए, तो वह कभी भी आवेदन कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर कुछ समय बाद फिर से इस मद में आवेदन कर सकता है। शर्त यह है कि कर्मचारी के पीएफ खाते में राशि होनी चाहिए।
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हालांकि, एक लाख रुपए से अधिक की राशि के लिए यह सुविधा लागू नहीं होगी। यह कदम कर्मचारियों के लिए आसानी और गति लाने के लिए उठाया गया है, जिससे उन्हें जरूरत के समय तुरंत मदद मिल सके।
खाते में कैसे आएगी राशी?
ईपीएफओ के रीजनल कमिश्नर 1, अमिताभ प्रकाश ने बताया कि अब इस प्रक्रिया के लिए अंशदाता को केवल अपना यूएएन नंबर पोर्टल या उमंग ऐप में डालना होगा, और आवेदन के बाद तीन दिन के भीतर राशि उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत न तो किसी अधिकारी या क्लर्क से संपर्क करने की जरूरत होगी, न ही फॉर्म भरने के लिए दफ्तर जाना पड़ेगा। सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा।
एम्पलाइज पेंशन स्कीम के तहत बदलाव
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एक लाख रुपए से ज्यादा की सुविधा नहीं
FAQ
- क्या ईपीएफओ ने पीएफ एडवांस क्लेम में कोई बदलाव किया है?
हां, ईपीएफओ ने पीएफ एडवांस क्लेम प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर कोई कर्मचारी मेडिकल खर्च के लिए ₹1 लाख तक का एडवांस क्लेम करता है, तो उसे राशि तीन दिनों में उसके बैंक खाते में मिल जाएगी। यह प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर दी गई है। - राशि कैसे ट्रांसफर होगी?
ईपीएफओ के रीजनल कमिश्नर 1, अमिताभ प्रकाश के अनुसार, कर्मचारी को अब सिर्फ अपना यूएएन नंबर पोर्टल या उमंग ऐप में डालना होगा। इसके बाद, आवेदन के तीन दिन के अंदर राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इस प्रक्रिया में कोई भी क्लर्क या अधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। - इस बदलाव का आधार क्या है?
यह बदलाव एम्पलाइज पेंशन स्कीम के पैरा 68 जे के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के लिए मेडिकल एडवांस को आसान और तेज बनाना है। - क्या कोई सीमा है, जिससे ऊपर यह सुविधा लागू नहीं होगी?
हां, यह सुविधा केवल ₹1 लाख तक के एडवांस क्लेम के लिए है। ₹1 लाख से ज्यादा की राशि के लिए यह प्रक्रिया लागू नहीं होगी। - क्या कर्मचारी बार-बार इस मद में आवेदन कर सकते हैं?
जी हां, अगर कर्मचारी को भविष्य में फिर से ₹1 लाख तक का एडवांस चाहिए, तो वह पुनः आवेदन कर सकता है, बशर्ते उसके पीएफ खाते में पर्याप्त राशि हो।
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