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UTTAR PRADESH. सीतापुर में उपभोक्ता धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने शोरूम मैनेजर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। मामला जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। यह मामला एक चप्पल के टूटने और उसकी वारंटी को लेकर था। इसमें शोरूम मैनेजर की ओर से उचित समाधान नहीं मिला तो ग्राहक फोरम में पहुंच गया। इसके बाद उपभोक्ता फोरम ने शोरूम मैनेजर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 17 मई 2022 का है। जब बट्सगंज निवासी आरिफ ने लिबर्टी शोरूम से 1700 रुपए की एक जोड़ी चप्पल खरीदी थी। शोरूम मैनेजर मोहम्मद उस्मान ने चप्पल पर 6 महीने की वारंटी दी थी, लेकिन आरिफ का कहना है कि चप्पल सिर्फ एक महीने में टूटने लगी। जब वह चप्पल बदलने के लिए शोरूम पहुंचे तो मैनेजर ने उसको टाल दिया।
मैनेजर ने क्यों नहीं किया समाधान?
आरिफ के मुताबिक, शोरूम मैनेजर ने शुरू में चप्पल बदलने से इंकार कर दिया। जब आरिफ ने दबाव डाला तो मैनेजर ने चप्पल तो रख ली, लेकिन न तो नई चप्पल दी और न ही पैसे लौटाए। इसके बाद आरिफ ने 17 अक्टूबर 2022 को जिला उपभोक्ता फोरम (consumer forum) में शिकायत की।
फोरम के आदेश का भी पालन नहीं किया गया
फोरम के नोटिस के बावजूद शोरूम मैनेजर न तो कोर्ट में पेश हुआ और न ही कोई जवाब दिया। इसके बाद 8 जनवरी 2024 को उपभोक्ता फोरम ने आदेश पारित किया, जिसमें चप्पल की कीमत के अलावा मानसिक उत्पीड़न (mental harassment) के लिए 2500 रुपए और मुकदमेबाजी की लागत के रूप में पांच हजार रुपए की राशि देने का निर्देश दिया। कुल मिलाकर शोरूम को 9200 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया।
कोर्ट ने मैनेजर के खिलाफ एक्शन लिया
हालांकि शोरूम मैनेजर ने फोरम के आदेश का पालन नहीं किया। इससे नाराज होकर उपभोक्ता फोरम ने 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CONSUMER PROTECTION ACT 2019) के तहत कार्रवाई शुरू की। जिला उपभोक्ता फोरम ने एसपी सीतापुर को निर्देश दिया है कि 2 जनवरी 2026 तक शोरूम मैनेजर मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार कर फोरम के समक्ष पेश किया जाए। m
ये खबर भी पढ़ें...Railway Recruitment Exam 2025: एग्जाम क्रैक करने के लिए जानें बेस्ट प्लानिंग, जानें पूरी गाइडental harassment caseजिला उपभोक्ता फोरम का फैसला
पुलिस प्रशासन ने लिया पूरा एक्शन
एएसपी उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा और आरोपी शोरूम मैनेजर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। mental harassment case
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