केंद्र बोला- सीबीआई पर हमारा नियंत्रण नहीं...सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध- बंगाल सरकार की याचिका खारिज करें
Pratibha Rana | Nov 10, 2023, 24:00 IST
केंद्र बोला- सीबीआई पर हमारा नियंत्रण नहीं...सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध- बंगाल सरकार की याचिका खारिज करें
केंद्र सरकार ने गुरुवार (9 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सीबीआई एक स्वतंत्र कानूनी संस्था है और उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।
New Delhi. देश में सीबीआई कार्रवाई से विपक्षी दल बौखलाया हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार (9 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सीबीआई एक स्वतंत्र कानूनी संस्था है और उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। केंद्र ने बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है, जिसमें सीबीआई पर राज्य की सहमति के बिना एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने का आरोप लगाया गया था। केंद्र सरकार के तर्क के बाद अब सुप्रीम कोर्ट मामले में जल्द ही अपना निर्णय सुना सकती है।
क्या कहा है बंगाल सरकार ने
बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत शीर्ष अदालत में एक मुकदमा दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों की जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद केंद्रीय एजेंसी एफआईआर दर्ज कर रही है और जांच आगे बढ़ा रही है। बंगाल सरकार की याचिका के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना तर्क रख सीबीआई पर अधिकार से किनारा कर लिया है। ऐसे में अब बंगाल सरकार समेत विपक्षी दलों की मुसीबत बढ़ सकती है।
केंद्र ने कहा- सीबीआई पर केस दायर नहीं कर सकते
केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और अरविंद कुमार की पीठ को बताया कि बंगाल सरकार की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 131 के तहत सीबीआई के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। मामले में केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि सीबीआई एक स्वतंत्र कानूनी संस्था है और उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।
क्या कहा है बंगाल सरकार ने
बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत शीर्ष अदालत में एक मुकदमा दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों की जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद केंद्रीय एजेंसी एफआईआर दर्ज कर रही है और जांच आगे बढ़ा रही है। बंगाल सरकार की याचिका के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना तर्क रख सीबीआई पर अधिकार से किनारा कर लिया है। ऐसे में अब बंगाल सरकार समेत विपक्षी दलों की मुसीबत बढ़ सकती है।
केंद्र ने कहा- सीबीआई पर केस दायर नहीं कर सकते
केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और अरविंद कुमार की पीठ को बताया कि बंगाल सरकार की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 131 के तहत सीबीआई के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। मामले में केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि सीबीआई एक स्वतंत्र कानूनी संस्था है और उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari