केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर : लॉन्च होगी नई पेंशन योजना, 1 अप्रैल से आवेदन

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू होगी। इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी मिलेगी, जिसमें बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% योगदान होगा, और सरकार भी समान योगदान करेगी।

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Manya Jain
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Central Employee Pension Scheme : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का ऐलान किया गया है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी प्रदान करना है। वर्तमान में, एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) के तहत पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती, जिसके कारण कर्मचारियों में असंतोष था। अब UPS के तहत कर्मचारियों को उनके बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% योगदान किया जाएगा, और सरकार भी इसका समान योगदान करेगी।

UPS में कौन शामिल हो सकता है?

  • वर्तमान केंद्रीय कर्मचारी: जो 1 अप्रैल 2025 तक अपनी सेवा में होंगे और पहले से एनपीएस के दायरे में आते हैं, वे UPS में शामिल हो सकते हैं।
  • नए कर्मचारी: जो 1 अप्रैल 2025 के बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होंगे, उन्हें 30 दिनों के भीतर UPS का विकल्प चुनना होगा।
  • सेवानिवृत्त कर्मचारी: जो पहले एनपीएस के तहत थे और अब रिटायर हो चुके हैं, वे भी UPS का विकल्प चुन सकते हैं।
  • कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी: जो रिटायर हो चुके हैं या जिनका निधन हो चुका है, वे भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं।

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UPS का योगदान और पेंशन

UPS के तहत मासिक योगदान बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% होगा, जिसे व्यक्तिगत पीआरएएन (पेंशन रेजिस्ट्रेशन नंबर) में जमा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार कर्मचारियों के बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता का लगभग 8.5% अतिरिक्त योगदान करेगी। UPS में न्यूनतम पेंशन हर महीने 10 हजार रुपए होगी, जो कर्मचारियों को 10 साल की सेवा के बाद प्राप्त होगी।

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फॉर्म भरने की प्रक्रिया

  • फॉर्म A2: 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारी, जो पहले एनपीएस का ऑप्शन चुन चुके हैं, उन्हें UPS का विकल्प चुनने के लिए यह फॉर्म भरना होगा।
  • फॉर्म A1: 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों को यह फॉर्म भरना होगा।
  • फॉर्म बी2: सेवानिवृत्त कर्मचारी जो एनपीएस के तहत थे, उन्हें UPS में शामिल होने के लिए यह फॉर्म भरना होगा।
  • फॉर्म बी6: मृत कर्मचारी के कानूनी जीवनसाथी को यह फॉर्म केवाईसी डाक्यूमेंट्स के साथ भरना होगा।

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कैसे करें आवेदन

कर्मचारी https://npscra.nsdl.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें आवेदन फॉर्म भौतिक रूप से जमा करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। सभी आवेदन प्रक्रिया और दावा फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। 

FAQ

UPS योजना क्या है?
UPS केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी मिलेगी, और उन्हें बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% योगदान मिलेगा।
UPS योजना में कौन-कौन शामिल हो सकता है?
वर्तमान केंद्रीय कर्मचारी, नए कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवा में शामिल होंगे, सेवानिवृत्त कर्मचारी और कानूनी जीवनसाथी UPS योजना का हिस्सा बन सकते हैं।
UPS योजना में आवेदन कैसे करें?
कर्मचारी https://npscra.nsdl.co.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन फॉर्म भौतिक रूप से भी जमा किए जा सकते हैं।

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