दिवाली बोनस 2026: दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, खाते में आएंगे 6,908 रुपए, जानें किसे मिलेगा बोनस
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। वित्त मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2026 को बोनस का आदेश जारी किया है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को Non-Productivity Linked Bonus दिया जाएगा। इसे एडहॉक बोनस भी कहते हैं। यह बोनस वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मिलेगा।
सरकार ने बोनस की गणना के लिए सात हजार रुपए की सीमा तय की है। इसके आधार पर कर्मचारियों को अधिकतम करीब छह हजार 908 रुपए मिलेंगे। इस फैसले का फायदा ग्रुप C और ग्रुप B के पात्र कर्मचारियों को होगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?
सरकार ने साफ किया है कि यह बोनस सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है। इसका लाभ ग्रुप C के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। ग्रुप B के गैर-राजपत्रित कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे। हालांकि, उन्हें किसी दूसरी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा। केंद्र सरकार जैसी वेतन व्यवस्था वाले केंद्र शासित प्रदेशों के पात्र कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकेंगे। शर्त यह है कि वे किसी दूसरी बोनस योजना में शामिल न हों।
बोनस पाने के लिए क्या शर्तें हैं?
बोनस पाने के लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। कर्मचारी का 31 मार्च 2026 को नौकरी में होना जरूरी है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 में कम से कम छह महीने लगातार काम किया होना चाहिए।
जिन कर्मचारियों ने पूरे साल काम किया है, उन्हें पूरा पात्र बोनस मिलेगा। वहीं, छह महीने से ज्यादा लेकिन एक साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों को अनुपात के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। इसका मतलब है कि सभी कर्मचारियों को पूरे छह हजार 908 रुपए नहीं मिलेंगे। Bonus Payment उनकी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर होगा।
कैसे मिलेंगे छह हजार 908 रुपए
सरकार ने बोनस की गणना का तरीका भी बताया है। इसके लिए कर्मचारी का औसत मासिक वेतन देखा जाएगा। बोनस की गणना अधिकतम सात हजार रुपए के आधार पर होगी। अगर कर्मचारी का औसत वेतन इससे कम है, तो उसी वेतन को आधार माना जाएगा।
मान लीजिए किसी कर्मचारी का गणना योग्य वेतन 7,000 रुपए है। ऐसे में बोनस का हिसाब इस तरह होगा।
7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89 रुपए
यानी कर्मचारी को करीब छह हजार 908 रुपए का बोनस मिलेगा। यह रकम 30 दिन के बोनस के बराबर होगी।
कैजुअल कर्मचारियों को भी मिलेगा बोनस
सरकार ने कैजुअल कर्मचारियों के लिए भी राहत दी है। हालांकि, इसके लिए अलग नियम बनाए गए हैं। छह दिन काम करने वाले कार्यालयों में कर्मचारियों को हर साल कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी है।
वहीं, पांच दिन काम वाले कार्यालयों में यह सीमा 206 दिन है। कर्मचारियों को लगातार तीन या उससे ज्यादा वर्षों तक यह शर्त पूरी करनी होगी। इसके बाद ही वे बोनस के पात्र हो सकते हैं।
इन कर्मचारियों के लिए बोनस की गणना 12 सौ रुपए के आधार पर होगी। इस हिसाब से उन्हें करीब एक हजर 184 रुपए का बोनस मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी का वास्तविक मासिक वेतन (Actual monthly salary) 12 सौ रुपए से कम है, तो बोनस उसी वेतन के आधार पर निकाला जाएगा।
दिवाली से पहले कर्मचारियों को राहत
केंद्र सरकार के इस फैसले से पात्र कर्मचारियों को आर्थिक फायदा मिलेगा। त्योहार से पहले बोनस मिलने से उन्हें अतिरिक्त रकम मिल सकेगी। वित्त मंत्रालय के Official Order के मुताबिक, यह बोनस वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मंजूर हुआ है। हालांकि, कर्मचारियों को मिलने वाली अंतिम राशि उनकी सर्विस पीरियड और एलिजिबिलिटी पर निर्भर करेगी।
FAQs:
- किसे बोनस मिलेगा और कौन पात्र नहीं है?
बोनस ग्रुप C के सभी पात्र कर्मचारियों को और ग्रुप B के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन उन्हें किसी अन्य प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सशस्त्र बलों के योग्य कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा। - बोनस की गणना कैसे की जाएगी?
बोनस की गणना कर्मचारी के औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा सात हजार रुपए है। यदि कोई कर्मचारी इस सीमा से कम वेतन पाता है, तो उसी वेतन को आधार माना जाएगा। - केंद्रीय सरकार के कैजुअल कर्मचारियों को बोनस कैसे मिलेगा?
कैजुअल कर्मचारियों को बोनस प्राप्त करने के लिए हर साल कम से कम 240 या 206 दिन काम करना जरूरी है। उन्हें लगातार तीन या उससे अधिक वर्षों तक यह शर्त पूरी करनी होगी, जिसके बाद वे बोनस के पात्र होंगे।