केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारी 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति (वॉलेंट्री रिटायरमेंट) का ऑप्शन चुन सकते हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें एनपीएस के वही लाभ मिलेंगे जो रेगुलर रिटायरमेंट पर मिलते हैं। पेंशन और पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग ने आधिकारिक तौर पर वॉलेंट्री रिटायरमेंट (VRS) से जुड़े नए नियम जारी किए हैं।
क्या है नियम?
नए नियम के अनुसार जो कर्मचारी 20 साल की रेगुलर सर्विस पूरी कर चुके हैं, वे तीन महीने पहले लिखित नोटिस देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले सकते हैं। अगर इस समय सीमा के अंदर नियुक्ति प्राधिकारी उनके आवेदन को अस्वीकार नहीं करता है तो, कर्मचारी नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद स्वैच्छिक रूप से रिटायर हो सकते हैं।
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जानें नियम और फायदे
- रिटायरमेंट के मानक : VRS के लिए कम से कम 20 साल की नौकरी पूरी करनी होगी।
- नोटिस पीरियड : केंद्रीय कर्मचारियों को कम से कम तीन महीने पहले अपना VRS आवेदन नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में देना होगा।
- फायदे : VRS लेने वाले कर्मचारियों को वही लाभ मिलेगा जो एक रेगुलर रिटायरमेंट पर मिलता है।
- आवेदन के बाद अगर नियुक्ति प्राधिकारी 3 महीने तक कोई आपत्ति जाहिर नहीं करता है, तो रिटायरमेंट एक्सेप्ट माना जाएगा।
क्या हैं प्रावधान
जानकारी के अनुसार अगर कोई कर्मचारी तीन महीने से कम के नोटिस पीरियड में रिटायर होना चाहता है, तो उसे लिखित में इसके लिए अपील करनी होगी। नियुक्ति प्राधिकारी इस पर विचार करेगा और अगर प्रशासनिक कार्य प्रभावित नहीं होता है तो इसे मंजूरी दी जा सकती है।
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नोटिस दिया तो नहीं होगा वापस
कर्मचारी अगर रिटायरमेंट का नोटिस देता है तो वह वापस नहीं ले सकता। जब तक कि विशेष अनुमति प्राप्त न हो। उसे नोटिस वापस लेने के लिए कम से कम 15 दिन पहले अनुरोध करना होगा। यह नया नियम केंद्रीय कर्मचारियों को NSP स्कीम को लेकर ज्यादा लचीलापन और फ्यूचर प्लानिंग का मौका देता है, जिससे वे अपने रिटायरमेंट का फैसला खुद तय कर सकें।
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