हाल ही में जयपुर की स्थाई लोक अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें डेबिट कार्ड धारक की असमय मौत के बाद उनकी पत्नी को बीमा राशि के रूप में 1.48 लाख रुपए दिलवाए गए। बता दें कि यह मामला पांच साल पुराना था, और इससे यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि उनके डेबिट और एटीएम कार्ड पर दुर्घटना बीमा और असमय मृत्यु बीमा कवर होता है।
क्या है मामला?
दरअसल, यह घटना 5 मार्च 2019 की है, जब मदनलाल गेरा नाम के एक शख्स की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनके बेटे युधिष्टिर ने इस दुर्घटना में मृतक के डेबिट कार्ड का बीमा क्लेम करने के लिए बैंक से 1 लाख रुपए की मांग की थी। हालांकि, बैंक ने क्लेम देने से मना कर दिया। इसके बाद, युधिष्टिर ने 11 जुलाई 2019 को उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज किया। इसी मामले में 5 साल बाद, कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया कि वह मृतक की पत्नी पिंकी गेरा को 1 लाख रुपए की बीमा राशि, 9% वार्षिक ब्याज दर के साथ दे।
लोगो में जानकारी का अभाव
यह फैसला साबित करता है कि डेबिट और एटीएम कार्ड पर मिलने वाली दुर्घटना और असमय मृत्यु बीमा की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती। बैंक अपने खाता धारकों को यह बीमा बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के तौर पर करते हैं। इसके लिए न तो खाता धारकों से कोई अतिरिक्त दस्तावेज लिए जाते हैं, और न ही किसी प्रकार का प्रीमियम लिया जाता है। इसका मतलब है कि डेबिट कार्ड धारकों को अतिरिक्त शुल्क चुकाए बिना जीवन बीमा कवर मिलता है, जो एक अच्छा सुरक्षा जाल है।
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खाता धारक की मौत के बाद ऐसे मिलेगी बीमा की राशि
अगर दुर्घटना या असमय मृत्यु होती है, तो क्लेम प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। खाता धारक की मृत्यु के बाद, नॉमिनी को मृत्यु प्रमाण पत्र, अस्पताल का इलाज खर्च, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी और अन्य जरूरी दस्तावेज 60 दिनों के भीतर जमा करने होते हैं। इसके बाद, बैंक क्लेम की प्रक्रिया शुरू करता है और बीमा राशि का भुगतान करता है।
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यह मामला यह दिखाता है कि डेबिट और एटीएम कार्ड पर मिलने वाले दुर्घटना बीमा और असमय मृत्यु बीमा की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि वे किसी भी परिस्थिति में इसका लाभ उठा सकें।
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