Delhi Riots : 'दिल्ली दंगे' के खिलाफ हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने विवादित फिल्म 'दिल्ली दंगे' के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। अदालत के फैसले से फिल्म के ट्रेलर और रिलीज का रास्ता साफ हो गया।

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Manish Kumar
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुचर्चित फिल्म 'दिल्ली दंगे' के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।

शरजील इमाम (Sharjeel Imam) और अन्य ने फिल्म पर रोक लगाने की याचिका दी थी। यह फिल्म 2020 के दिल्ली दंगों (Delhi Riots) पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज (Trailer Release) होने से चुनावों पर असर पड़ सकता है।

फिल्म निर्माता ने किया था याचिका का विरोध 

फिल्म के निर्माता देवेन्द्र मालवीय (Devendra Malviya) ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने अदालत में फिल्म के ट्रेलर और प्रमाण पत्र (Certificate) पर स्पष्टीकरण दिया। देवेन्द्र मालवीय की ओर से वकील कुशाग्र सिंह (Kushagra Singh) और रुद्राली पाटिल चाकुरकर (Rudrali Patil Chakurkar) ने पैरवी की।

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अदालत को कहा- राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बनाई फिल्म 

वकील कुशाग्र सिंह ने कोर्ट में कहा कि फिल्म किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ट्रेलर रिलीज होना सही है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

इस फैसले से फिल्म के ट्रेलर और रिलीज को लेकर रुकावटें दूर हो गई हैं। दिल्ली में चल रहे चुनावों के दौरान इस याचिका को खासा अहम माना जा रहा था। अदालत के फैसले के बाद अब फिल्म जल्द ही रिलीज हो सकती है।

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FAQs:

  1. फिल्म 'दिल्ली दंगे' पर विवाद क्यों है?
    यह फिल्म 2020 के दिल्ली दंगों पर आधारित है, जिसे लेकर याचिका दायर की गई थी।

  2. याचिका किसने दायर की थी?
    शरजील इमाम और अन्य लोगों ने फिल्म और ट्रेलर के खिलाफ याचिका दायर की थी।

  3. फिल्म के निर्माता ने कोर्ट में क्या तर्क दिया?
    निर्माता देवेन्द्र मालवीय ने कहा कि फिल्म किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं है।

  4. क्या इस फैसले का चुनाव पर असर पड़ेगा?
    अदालत के फैसले से चुनावों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ट्रेलर रिलीज हो सकता है।

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