Flight Seat : DGCA का बड़ा फैसला, हवाई यात्रा में अब 12 साल तक के बच्चे को मिलेगी फ्री सीट

DGCA के मुताबिक, अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चे पेरेंट्स के साथ यात्रा करते हैं तो बच्चे को एक अभिभावक के पास ही सीट मिलेगी। इसके साथ ही उनसे कोई भी अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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Pratibha ranaa
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BHOPAL. अगर आपकी उम्र 12 साल है और आप भी अपनी फैमिली के साथ फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है ( DGCA New Rule )। दरअसल एयरलाइन रेग्‍युलेटर डीजीसीए ( DGCA ) ने एयरलाइंस को नए आदेश जारी किए है। DGCA ( Directorate General of Civil Aviation ) ने आदेश में कहा है कि एयरलाइन्स को 12 साल तक के बच्चों को सीट प्रोवाइड करानी होगी। एयरलाइन्स को ये बात अब ध्यान में रखनी होगी कि अपने पेरेंट्स/गार्जियन के साथ उसी PNR पर ट्रैवल कर रहे 12 साल तक के बच्चों को कम से कम एक सीट मिले ( DGCA Orders Airlines to provide seat to children ) ।

DGCA ने अपने आदेश में क्या कहा

डीजीसीए ने आदेश में कहा क‍ि पैरेटेंस या गार्ज‍ियन के साथ एक ही पीएनआर पर सफर करने वाले बच्‍चे को एयरलाइन को सीट देनी होगी। डीजीसीए से एयरलाइन से इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करने के ल‍िए कहा है। 12 साल तक की उम्र के बच्चों को उनके मां-बाप के साथ यात्रा करने पर कम से कम एक सीट अलॉट की जाएगी। 

रपक

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किसी एक पेरेंट को साथ में बैठाना अनिवार्य 

यदि बच्चे के पेरेंट्स ने अपने लिए फ्री सीट या ऑटो एलोकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो एयरलाइन्स को बराबर वाली सीट बच्चे को देनी होगी। बच्चे की सीट कम से कम माता-पिता में से एक के साथ देना होगा। ये सुविधा 12 साल के बच्चों तक के लिए होगी।

इस चीजों के लिए भरना होगा शुल्क

DGCA ने जीरो बैगेज, पसंदीदा सीट शेयरिंग, मील, ड्रिंक, नाश्ता, संगीत वाद्ययंत्र समेत कई अन्य चीजें साथ में ले जाने की भी अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए उन्हें अलग से शुल्क भरना होगा।  

डीजीसीए क्या है?

डीजीसीए का मतलब Directorate General of Civil Aviation ( नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ) है। यह भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक सरकारी निकाय है।

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डीजीसीए की भूमिका क्या है?

  • हवाई परिवहन सुरक्षा सुनिश्चित करना: हवाई जहाजों के परिचालन, रखरखाव और हवाईअड्डों के संचालन के लिए सुरक्षा मानकों को निर्धारित करना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।
  • नागरिक उड्डयन उद्योग का विनियमन: एयरलाइनों को परिचालन लाइसेंस जारी करना, उड़ान मार्गों को मंजूरी देना, हवाई किराए को विनियमित करना और यात्री अधिकारों की रक्षा करना।
  • दुर्घटना जांच: विमान दुर्घटनाओं की जांच करना और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशें करना।

डीजीसीए आम नागरिकों को कैसे प्रभावित करता है?

  • यह सुनिश्चित करता है कि विमान जिनमें वे उड़ान भरते हैं वे सुरक्षित हैं।
  • यह उड़ान के दौरान यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करता है।
  • यह हवाई किराए को विनियमित करता है।
DGCA प्‍लेन में बच्‍चों को म‍िलेगी सीट DGCA Orders Airlines to provide seat to children DGCA New Rule