PPF Vs EPF: क्या कर्मचारी PPF और EPF दोनों में कर सकते हैं निवेश? जानें क्या कहता है कायदा!

रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती रहे इसके लिए आप ईपीएफ या पीपीएफ में से किसी एक में निवेश करते हैं। साथ ही साथ आपके मन में अक्सर यह सवाल उठता होगा कि क्या हम इन दोनों में एक साथ निवेश सकते हैं या नहीं? तो आइए हम बताते हैं...

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Amresh Kushwaha
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PPF Vs EPF

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BHOPAL. अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको बता दें कि जॉब के शुरुआत से ही कंपनी अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की प्लानिंग करती है। इसके अलावा हम भी रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम जारी रखने के लिए कई इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश करते हैं। जब भी रिटायरमेंट स्कीम की बात आती है तो कई लोग Public Provident Fund ( PPF ) या फिर Employees Provident Fund ( EPF ) में निवेश की सलाह देते हैं। इन दोनों स्कीम में गारंटेड रिटर्न मिलता है। इन दोनों स्कीम में निवेश से हम रिटायरमेंट के लिए एक मोटा फंड खड़ा कर सकते हैं। हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव करना चाहता है तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या कर्मचारी EPF या PPF दोनों में निवेश कर सकते हैं?

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क्या कर्मचारी EPF और PPF दोनों में निवेश कर सकते हैं?

आपको बता दें कि कर्मचारी EPF और PPF दोनों स्कीम में एक साथ निवेश किया जा सकता है। दरअसल, जो ईपीएफ होता है उसमें कर्मचारी के साथ नियोक्ता ( Employer ) भी योगदान देता है। वहीं, पीपीएफ एक तरह की वॉलंटरी स्कीम ( Voluntary Scheme ) है। इसमें आप अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं।

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जानें ईपीएफ के बारें में

ईपीएफ (EPF) रिटायरमेंट स्कीम है। इस स्कीम में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 % का योगदान इसमें करते हैं। जितना कर्मचारी योगदान करता है उतना ही कंपनी द्वारा भी योगदान किया जाता है। योगदान की राशि सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से तय की जाती है। इस स्कीम में नौकरी करते वक्त भी कर्मचारी आंशिक निकासी कर सकता है। हालांकि, पूरी निकासी रिटायरमेंट के बाद ही होती है।

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जानें पीपीएफ के बारें में

पीपीएफ भी एक तरह की रिटायरमेंट स्कीम है। यह रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड बनाने के साथ टैक्स कम करने में भी मदद करता है। पीपीएफ में लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है। हालांकि, एक समय के बाद इस फंड में कुछ फीसदी की निकासी की जा सकती है। यह लॉन्ग इन्वेस्टमेंट स्कीम है।

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पीपीएफ अकाउंट कैसे ओपन करें ( how to open PPF account)

  • सबसे पहले अपने नेट बैंकिंग पोर्टल के जरिए अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करें।
  • इसके बाद आपको ‘Open a PPF Account’ में जाकर Self Account’ पर क्लिक करना है।
  • अब आपको स्क्रीन पर शो हो रहे फॉर्म को भरना है और 1 साल के मिनिमम अमाउंट को डिपॉजिट करना है।
  • इसके बाद फॉर्म सबमिट पर क्लिक करें।
  • अब आपके मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें।

इस तरह आप आसानी से घर बैठे अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट से संबंधित सभी जानकारी आपको मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ई-मेल पर मिल जाएगी।

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