एक्स्ट्रा लगेज को लेकर सेना अधिकारी ने एयरपोर्ट कर्मचारियों को पीटा, जानें क्या हैं लगेज लिमिट से जुड़े नियम

फ्लाइट में आए दिन लगेज को लेकर विवाद सामने आते रहते है। सही जानकारी के अभाव में यात्री अपने साथ भारी लगेज कैरी करते है, जो विवाद का कारण बनता है, जानिए फ्लाइट में कितने किलो लगेज फ्री ले जा सकते है।

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Sanjay Dhiman
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Photograph: (the sootr)

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जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक सैन्य अधिकारी के अतिरिक्त बैगेज को रोकना स्पाइसजेट एयरलाइंस के कर्मचारियों को भारी पड़ गया। अतिरिक्त लगेज को लेकर हुए विवाद में सैन्य अधिकारी ने चार एयरपोर्ट कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट कर दी।

इस घटना के बाद देश में एकबार फिर एयरपोर्ट व फ्लाइट में लगेज की लिमिट और नियमों को लेकर बहस प्रारंभ हो गई है। आइए जानते है एक यात्री कितना लगेज ले जा सकता है फ्लाइट में...

फ्लाइट में फ्री बैगेज की लिमिट (Free Baggage Limit in Flights)

विमान में यात्रा करते समय यात्रियों को उनके बैगेज के लिए एक निश्चित सीमा तय की जाती है। यह सीमा एयरलाइन की नीति, यात्रा वर्ग (जैसे इकोनॉमी, बिजनेस, आदि), और उड़ान के प्रकार (डोमेस्टिक या इंटरनेशनल) पर निर्भर करती है।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security) और सीआइएसएफ (CISF) के नियमों के अनुसार, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में हर यात्री को अधिकतम 7 किलोग्राम का हैंड बैग (hand baggage) रखने की अनुमति है।

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इंटरनेशनल फ्लाइट में बैगेज की सीमा 

इंटरनेशनल उड़ानों में बैगेज की सीमा थोड़ी अधिक हो सकती है। यदि आप बिजनेस क्लास या प्रीमियम क्लास में यात्रा कर रहे हैं, तो आपको 10 किलोग्राम तक हैंड बैग ले जाने की अनुमति है। हालांकि, इन फ्लाइट्स में भी कुछ प्रतिबंध होते हैं जैसे बैग का आकार और वजन। एक हैंड बैग का आकार 55x40x20 सेमी (ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई) से अधिक नहीं होना चाहिए।

एक्स्ट्रा बैगेज पर चार्ज (Charges for Extra Baggage)

यदि आप निर्धारित सीमा से अधिक बैगेज ले जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। ये चार्ज प्रत्येक एयरलाइन की नीतियों के अनुसार भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, एयर इंडिया प्रति किलो अतिरिक्त बैगेज के लिए 600 रुपए का चार्ज करती है। इस प्रकार के अतिरिक्त बैगेज को "एक्स्ट्रा बैगेज" कहा जाता है और यह किसी भी एयरलाइन की नीतियों पर निर्भर करता है। 

बैगेज के नियमों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी 

सामान तय सीमा चार्ज
हैंड बैग 7 किलोग्राम (इकोनॉमी) अतिरिक्त बैगेज के लिए चार्ज
हैंड बैग (बिजनेस) 10 किलोग्राम अतिरिक्त बैगेज के लिए चार्ज
आकार 55x40x20 सेमी अधिक आकार पर चार्ज

बैगेज का विवाद और समस्या 

श्रीनगर एयरपोर्ट पर 26 जुलाई को एक बड़ा विवाद हुआ था जब एक सैन्य अधिकारी ने स्पाइसजेट एयरलाइंस के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इस विवाद का कारण यह था कि अधिकारी का बैगेज निर्धारित सीमा से अधिक था और उसे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा। इस प्रकार के विवाद अक्सर एयरपोर्ट पर होते हैं क्योंकि यात्रियों को अक्सर बैगेज के नियमों का ठीक से ज्ञान नहीं होता और वे बिना जानकारी के कर्मचारियों से झगड़ पड़ते हैं। 

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मारपीट और फ्लाइट में लगेज नियमों को ऐसे समझें 

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👉 फ्लाइट बैगेज लिमिट: डोमेस्टिक फ्लाइट्स में यात्रियों को 7 किलोग्राम तक हैंड बैग ले जाने की अनुमति होती है, जबकि बिजनेस क्लास और प्रीमियम क्लास में यह सीमा 10 किलोग्राम तक हो सकती है।

👉 बैगेज आकार: हैंड बैग का आकार 55x40x20 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि बैगेज निर्धारित आकार से बड़ा हो, तो अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है।

👉 अतिरिक्त बैगेज शुल्क: अतिरिक्त बैगेज पर एयरलाइन्स के अनुसार शुल्क लिया जाता है, जैसे एयर इंडिया प्रति किलो 600 रुपए का चार्ज करती है।

👉 श्रीनगर एयरपोर्ट विवाद: 26 जुलाई को श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक सैन्य अधिकारी ने अतिरिक्त बैगेज को लेकर स्पाइसजेट कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिससे एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई।

👉 एयरलाइन और सेना का कदम: इस घटना के बाद, स्पाइसजेट ने सैन्य अधिकारी को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया और सेना ने मामले पर संज्ञान लिया।

एक्स्ट्रा बैगेज के चार्जेस (Extra Baggage Charges)

यदि आप अतिरिक्त बैगेज लेकर जा रहे हैं, तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह शुल्क हर एयरलाइन की नीति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एयर इंडिया प्रति किलो 600 रुपये चार्ज करती है, जबकि अन्य एयरलाइन्स इस शुल्क को कम या ज्यादा कर सकती हैं। 

लेफ्टिनेंट कर्नल पर दर्ज हुई एफआईआर, सेना लेगी एक्शन

श्रीनगर एयरपोर्ट पर कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह के विरुद्ध अब पुलिस और सेना दोनों एक्शन ले रही है। आरोपी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल (HAWS) में तैनात है। इस मामले में पुलिस ने जहां उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच प्रांरभ कर दी है, इधर केंद्रीय मंत्रालय और भारतीय सेना द्वारा भी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की इस हरकत की जांच करने की बात कही गई है। 

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