IRS अधिकारी का 68 वर्षीय बेटा फर्जी IPS, ऐसे आया पकड़ में
Sandeep Kumar | Nov 22, 2024, 14:09 IST
anil-katyal
68 वर्षीय अनिल कटियाल ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर सरकारी विभागों में धोखाधड़ी की। डीसीपी ऑफिस में धमकी देने पर उसकी सच्चाई उजागर हुई। पुलिस के अनुसार कटियाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई की थी।
गाजियाबाद के डीसीपी ऑफिस में धमकी देने और खुद को 1979 बैच का रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी बताने वाला 68 वर्षीय अनिल कटियाल गिरफ्तार हुआ है।
पुलिस के अनुसार कटियाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई की थी। उसने यूपीएससी की तैयारी भी की, लेकिन असफल रहा। इसके बाद वह अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने चला गया, लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ भारत लौट आया। हालांकि उसने हिंदुस्तान यूनिलीवर, यामहा, और वोडाफोन जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों में उच्च पदों पर काम किया है। वोडाफोन में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रिटायर होने के बाद उसने फर्जी तरीके से खुद को आईपीएस अधिकारी बताना शुरू किया।
कटियाल ने डीसीपी के पीआरओ नीरज राठौड़ को फोन कर कहा कि इंदिरापुरम पुलिस थाने में उसके साथी पर दर्ज केस वापस नहीं लिया गया तो पुलिस पर अपहरण का मामला दर्ज करेगा। साहिबाबाद पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में आईपीसी की धारा 308, 221, 204, और 318 के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि कटियाल ने सरकारी विभागों और अधिकारियों के साथ बार-बार धोखाधड़ी की।
मजबूत बैकग्राउंड है कटियाल का
अधिकारियों के साथ है अच्छी पहचान
कटियाल ने अपने पिता के आईआरएस अधिकारी होने और दोस्तों के सिविल सेवा में होने का जमकर फायदा उठाया। उसने खुद को 1979 बैच का मणिपुर कैडर का आईपीएस अधिकारी बताया। उसकी पोल तब खुली जब उसने डीसीपी के साथ फोटो खिंचवाने की बात कही।
ऐसे पकड़ा गया
FAQ
- अनिल कटियाल कौन है ?
68 वर्षीय अनिल कटियाल एक फर्जी आईपीएस अधिकारी है, जिसने कई सरकारी विभागों में धोखाधड़ी की। - कटियाल को क्यों गिरफ्तार किया गया?
डीसीपी ऑफिस में धमकी देने और फर्जी आईपीएस बनकर धोखाधड़ी करने के आरोप में। - क्या अनिल कटियाल यूपीएससी पास था?
नहीं, उसने 1979 में यूपीएससी दी थी, लेकिन असफल रहा। - उसने सरकारी विभागों में कैसे ठगी की?
अपने पिता और दोस्तों की पहचान का फायदा उठाकर खुद को आईपीएस अधिकारी बताया। - इस मामले में कौन-कौन सी धाराएं लगाई गईं?
धारा 308, 221, 204, और 318 के तहत केस दर्ज किया गया।
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