जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला: 10 हजार रुपए तक टैक्स चोरी पर नहीं मिलेगा नोटिस, गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की मंजूरी
Manya Jain | Sootr Creatives | Oct 09, 2026, 16:48 IST
अब दस हजार तक की टैक्स चोरी पर नहीं मिलेगा नोटिस
जीएसटी काउंसिल के फैसले से कारोबारियों को राहतें मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब 10 हजार रुपए तक की टैक्स चोरी पर नोटिस नहीं दिया जाएगा। जीएसटी में गिरफ्तारी का अधिकार टैक्स अफसरों से छिन गया है, अब कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। जीएसटी रिफंड नए नियम में समय-सीमा 15 से घटकर 10 दिन होगी। रिटर्न देरी की पेनाल्टी 25 हजार से घटाकर 10 हजार रुपए की गई है।
समझें क्या है पूरा मामला
- जीएसटी काउंसिल ने कारोबार आसान बनाने वाले फैसले लिए हैं।
- 10 हजार रुपए तक की टैक्स चोरी पर नोटिस नहीं दिया जाएगा।
- टैक्स अफसरों से गिरफ्तारी का अधिकार छिन गया है।
- आपराधिक केस की सीमा 1 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ रुपए हुई।
- रिफंड और रिटर्न देरी की पेनाल्टी में भी राहत मिली है।
जीएसटी में गिरफ्तारी का अधिकार क्यों छिना?
पहले धारा 69 के तहत कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक यह GST arrest powers से जुड़ा बड़ा बदलाव है।
टैक्स चोरी पर नोटिस की नई सीमा क्या है?
आपराधिक केस की सीमा भी बढ़ाई गई है। पहले 1 करोड़ रुपए तक के मामले में यह नियम लागू था। अब यह सीमा 5 करोड़ रुपए हो गई है। यानी 5 करोड़ रुपए तक के मामलों में कारोबारी पर आपराधिक केस नहीं चलेगा।
अब सवाल है कि क्या इससे छोटे कारोबारियों का डर कम होगा? और क्या टैक्स चोरी रोकने के लिए निगरानी पहले की तरह सख्त रहेगी?
जीएसटी रिफंड नए नियम में क्या बदला?
जीएसटी रिटर्न की लेट फीस में कितनी राहत?
पहले बनाम अब: क्या बदला?
रिफंड की समय-सीमा 15 दिन से घटकर 10 दिन हो गई। रिटर्न देरी की न्यूनतम पेनाल्टी 25 हजार से घटकर 10 हजार रुपए हो गई।
ई-कॉमर्स और माल वाहनों को राहत
माल वाहनों को भी राहत दी गई है। माल की जांच जहां से माल चला, उसी राज्य में होगी। जांच जहां माल पहुंचना है, उस राज्य में भी होगी।
एक राज्य का व्यापारी दूसरे राज्य में
दुर्लभ बीमारियों की दवा पर टैक्स शून्य
इन बीमारियों में दवा का खर्च 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक होता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब यह खर्च घटेगा।
कौन सी हैं ये 7 बीमारियां?
अब आगे क्या?
दुर्लभ बीमारियों की दवा पर टैक्स हटने से मरीज परिवारों को भी फायदा मिलेगा। फिर भी नियम लागू होने की तारीख और शर्तें देखना जरूरी है। इसलिए कारोबारियों को आधिकारिक अधिसूचना पर नजर रखनी चाहिए।
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