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बेंगलुरु की विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को यौन उत्पीड़न और रेप का दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रज्वल रेवन्ना, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। उन पर 2021 से 48 वर्षीय महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप था। आरोप है कि उन्होंने महिला को धमकी दी कि वह वीडियो क्लिप सार्वजनिक कर देगा।
अदालत का फैसला
विशेष अदालत ने इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना को अधिकतम सजा दी। अदालत ने उनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए थे, जिनमें रेप, आपराधिक धमकी और अंतरंग तस्वीरों का अवैध प्रसार शामिल था। यह फैसला शुक्रवार को दोषी ठहराए जाने के बाद शनिवार को सुनाया गया।
प्रज्वल रेवन्ना को इन धाराओं में सुनाई सजा
- आईपीसी धारा 376(2)(k): आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना।
- आईपीसी धारा 376(2)(n): आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना।
- आईपीसी धारा 354(a): 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना।
- आईपीसी धारा 354(b): 7 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना, जुर्माना न चुकाने पर 6 महीने का साधारण कारावास।
- आईपीसी धारा 354(c): 3 वर्ष का कठोर कारावास।
- आईपीसी धारा 506: 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना।
- आईपीसी धारा 201: 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना।
- आईटी अधिनियम धारा 66(E): 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना।
- अदालत द्वारा कुल 11 लाख रुपए का जुर्माना और पीड़िता को समान मुआवजा दिया गया।
अधिकतम सजा की थी मांग
पीड़िता की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीएन जगदीश ने अधिकतम सजा की मांग की थी। उन्होंने कहा कि यह अपराध रेवन्ना की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। उनका मानना था कि यह निर्णय प्रभावशाली लोगों को सजा से बचने का संदेश देने के लिए था। यह अपराध साबित करता है कि धन और राजनीतिक शक्ति से अपराध नहीं छुप सकते।
क्या है मामला?
मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करने वाली 48 वर्षीय यह मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित रेवन्ना परिवार के फार्महाउस से जुड़ा है। 2021 में आरोपी ने फार्म हाउस और बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर महिला से दो बार बलात्कार किया। आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया था। महिला 48 वर्ष की थी और फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम कर रही थी।
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प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के आरोप
अप्रैल 2024 में कई महिलाओं ने प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप लगाए थे। महिलाओं का कहना था कि रेवन्ना ने उन्हें यौन कृत्यों के लिए मजबूर किया और उन्हें रिकॉर्ड किया। 23 अप्रैल 2024 को, मतदान से तीन दिन पहले, हासन लोकसभा क्षेत्र में उनके द्वारा कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले वीडियो सामने आए थे। विवाद बढ़ने पर रेवन्ना मतदान के एक दिन बाद जर्मनी चले गए थे। हालांकि, वहां से लौटने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ी टाइमलाइन👉 अप्रैल 2024 आपत्तिजनक वीडियो सामने आए, जिसमें कई महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया। 👉 प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गए, जहां वे लगभग एक महीने तक छिपे रहे। 👉 31 मई 2024 प्रज्वल रेवन्ना भारत लौटे और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए गए। 👉 सितंबर 2024 विशेष जांच दल (SIT) ने एक मामले में 1,632 पृष्ठों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 113 गवाहों के बयान शामिल थे। 👉 19 सितंबर 2024 कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। 👉 11 नवंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज की। 👉 3 अप्रैल 2025 विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को यौन उत्पीड़न मामले में छुटकारा देने से इनकार किया, सबूतों की गंभीरता का हवाला देते हुए। 👉 2 मई 2025 पहले बलात्कार मामले की सुनवाई विशेष अदालत में शुरू हुई। 👉 28 मई 2025 दूसरे बलात्कार मामले की सुनवाई शुरू होने की तारीख तय की गई। 👉 18 जुलाई 2025 पहले मामले की सुनवाई पूरी हुई, जिसमें 38 स्थगन के बाद दैनिक सुनवाई हुई। 👉 30 जुलाई 2025 कोर्ट ने पहले मामले में आदेश सुरक्षित रखे, मोबाइल लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी सबूतों पर स्पष्टीकरण के लिए। 👉 1 अगस्त 2025 प्रज्वल रेवन्ना को पहले बलात्कार मामले में दोषी करार दिया गया। 👉 2 अगस्त 2025 पहले मामले में सजा की घोषणा होने की तारीख (वर्तमान समय के अनुसार, अभी तक घोषित नहीं, लेकिन तारीख तय है)। |
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