Study Leave: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, IAS, IPS अफसरों को अब सिर्फ 15 दिन की मिलेगी स्टडी लीव

भारत सरकार ने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए अध्ययन अवकाश की नई सीमा तय की है। अब अफसरों को विदेश में अध्ययन के लिए अधिकतम 15 दिन की छुट्टी मिलेगी।

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Raj Singh
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भारत सरकार ने विदेशों में अलग-अलग विषयों (subjects) और प्रोग्राम (programs) के लिए अध्ययन अवकाश (study leave) लेने वाले आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS), आईएफएस (IFS), और अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के अन्य अधिकारियों के लिए केवल 15 दिन का अवकाश (leave) देने का निर्णय लिया है। इस अवधि से अधिक की स्टडी लीव (study leave) अब नहीं मिलेगी।

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) ने प्रदेश के मुख्य सचिव (Chief Secretary) को सूचित करते हुए, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए स्टडी लीव पर वेतन भुगतान (salary payment) की नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय के अनुसार, अब आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS), और आईएफएस (IFS) अधिकारी 15 दिनों की छुट्टी एक साथ या अलग-अलग दिनों में ले सकते हैं, लेकिन यह कुल मिलाकर 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकेगा।

केंद्र सरकार के निर्देश और लागू व्यवस्था

केंद्र सरकार (Government of India) ने सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम (Central Staffing Scheme) के तहत अखिल भारतीय सेवा विनियम (All India Service Regulations) 1960 के अंतर्गत, विदेशों में अध्ययन अवकाश (study leave) के मामले में यह नई व्यवस्था तय की है। इसके तहत, जो अफसर आवेदन करेंगे, उन्हें यह छूट दी जाएगी कि वे अध्ययन अवकाश का लाभ, अध्ययन कार्यक्रम (study program) की प्रारंभिक तिथि (starting date) और समाप्ति तिथि (end date) के बाद भी ले सकते हैं। इसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय (university) या संस्थान (institution) के शैक्षणिक कैलेंडर (academic calendar) के अनुसार आवेदन करना होगा।

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अवकाश की समयसीमा

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि जो अफसर विदेश में अध्ययन के लिए छुट्टी पर जाएंगे, वे कुल मिलाकर केवल 15 दिन की स्टडी लीव ले सकेंगे। यह अवकाश अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार, पाठ्यक्रम समाप्ति से पहले या बाद में कभी भी ले सकते हैं। अधिकारी चाहें तो यह 15 दिनों की छुट्टी एक साथ ले सकते हैं या इसे अलग-अलग दिनों में बांट सकते हैं।

डीओपीटी के पिछले निर्देश

डीओपीटी (DoPT) के 14 जुलाई 2008 के आदेश के अनुसार, अगर अफसर केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति (central deputation) पर हैं, तो अध्ययन अवकाश की अवधि का वेतन खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं, यदि अधिकारी केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर नहीं हैं, तो अध्ययन अवकाश का वेतन संबंधित राज्य संवर्ग (state cadre) या राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के अध्ययन अवकाश के मामलों में, एनओसी (NOC) और प्रतिनियुक्ति की पुष्टि (confirmation of deputation) केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

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