नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश, जानिए आपके लिए क्या बदलेगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया है। जानिए ‘द सूत्र’ की खास रिपोर्ट में, इस बिल में आपके लिए क्या है खास...

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Siddhi Tamrakar
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा (Lok Sabha) में नया इनकम टैक्स बिल 2025 (New Income Tax Bill 2025) पेश किया। उन्होंने इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की सिफारिश की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (Om Birla) जल्द ही इस कमेटी के सदस्यों के नामों की सूची जारी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, सेलेक्ट कमेटी को मॉनसून सत्र (Monsoon Session) में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

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इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा नया कानून

नया इनकम टैक्स बिल, इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income Tax Act 1961) की जगह लेगा और इसे करदाताओं (taxpayers) के लिए ज्यादा सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। नए बिल में डिजिटलीकरण, टैक्स पेमेंट सुधार और टैक्स चोरी को रोकने के लिए कड़े नियम शामिल किए गए हैं।

Income Tax Bill 2025 की 10 बड़ी बातें

1. पेजों की संख्या हुई कम

नए टैक्स बिल को आसान भाषा में लिखा गया है और पहले की तुलना में इसे संक्षिप्त (Short) बनाया गया है।

  • 1961 इनकम टैक्स एक्ट: 880 पेज

  • 2025 इनकम टैक्स बिल: 622 पेज

  • नए टैक्स बिल में इसमें 536 धाराएं और 23 चैप्टर शामिल हैं।

2. 'Tax Year' का नया कॉन्सेप्ट

अब तक टैक्स फाइलिंग में असेसमेंट ईयर (Assessment Year) और पिछला वित्तीय वर्ष (Previous Year) इस्तेमाल होता था, जिससे टैक्सपेयर्स को भ्रम होता था। नए बिल में "Tax Year" का कॉन्सेप्ट लाया गया है।

  • उदाहरण: 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 को अब टैक्स ईयर 2025-26 कहा जाएगा।

3. स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव

  • पुरानी टैक्स रिजीम: ₹50 हजार की स्टैंडर्ड डिडक्शन जारी रहेगी।

  • नई टैक्स रिजीम: स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75 हजार तक मिलेगा।

  • टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

4. नए टैक्स स्लैब

आय सीमा (Income Range)

टैक्स दर (Tax Rate)

₹4 लाख तक

कोई टैक्स नहीं

₹4 लाख 1 - ₹8 लाख

5% टैक्स

₹8 लाख 1 - ₹12 लाख

10% टैक्स

₹12 लाख 1 - ₹16 लाख

15% टैक्स

₹16 लाख 1 - ₹20 लाख

20% टैक्स

5. CBDT को मिले नए अधिकार

अब सीबीडीटी (CBDT - Central Board of Direct Taxes) को टैक्स स्कीम्स लागू करने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इससे टैक्स योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी और नौकरशाही संबंधी देरी खत्म होगी।

6. कैपिटल गेन टैक्स की दरें पहले जैसी रहेंगी

  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (12 महीने तक) पर 20% टैक्स जारी रहेगा।

  • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (12+ महीने) पर 12.5% टैक्स लागू रहेगा।

7. पेंशन, NPS और इंश्योरेंस पर टैक्स छूट जारी

  • पेंशन, NPS योगदान और बीमा (Insurance) पर पहले की तरह टैक्स डिडक्शन जारी रहेगा।

  • रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्युटी, पीएफ (PF) और ELSS म्यूचुअल फंड पर भी टैक्स छूट जारी रहेगी।

8. टैक्स चोरी पर कड़ी सजा और भारी जुर्माना

  • जानबूझकर टैक्स चोरी करने पर मुकदमा और अधिक ब्याज दर लागू होगी।

  • यदि कोई अपनी आय छिपाता है, तो उसका अकाउंट सीज (Account Freeze) किया जा सकता है।

  • गलत या अधूरी जानकारी देने पर भारी जुर्माना लगेगा।

9. टैक्स भुगतान के लिए E-KYC अनिवार्य

  • नए टैक्स बिल में टैक्स सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की योजना है।

  • E-KYC और E-Filing को अनिवार्य किया जाएगा, जिससे टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होगी।

10. एग्रीकल्चर इनकम और दान पर टैक्स छूट

  • कृषि आय (Agriculture Income) को कुछ शर्तों के तहत टैक्स फ्री रखा गया है।

  • धार्मिक ट्रस्ट, संस्थाएं और दान पर कर छूट जारी रहेगी।

  • इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट (Electoral Trusts) को भी टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।

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डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा महंगा

नए बिल के तहत अब इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ-साथ डेट म्यूचुअल फंड को भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG) के दायरे में शामिल किया गया है। इससे डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना महंगा हो जाएगा। फिलहाल टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगाया जाता है, लेकिन संशोधन के बाद 15% टैक्स लागू होगा।

टैक्स विवाद कम करने की कोशिश

1961 के टैक्स कानून में कुछ नियम साफ नहीं थे, जिससे करदाताओं और सरकार के बीच कई विवाद और मुकदमे होते थे। New Income Tax Bill 2025 को सरल और साफ भाषा में लिखा गया है, जिससे करदाताओं को इसे समझने में आसानी होगी और टैक्स से जुड़े मुकदमों में कमी आएगी।

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