अब इनकम टैक्स भरना होगा और आसान, नए IT बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

सरकार ने 7 फरवरी 2025 को नया इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी है। यह 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा और टैक्स प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगा।

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Siddhi Tamrakar
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार (7 फरवरी 2025) को कैबिनेट की बैठक हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी गई है। यह बिल छह दशक पुराने आयकर अधिनियम को पूरी तरह से बदल देगा। सरकार का लक्ष्य इसे ज्यादा सरल और पारदर्शी बनाना है ताकि आम टैक्सपेयर्स बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के इसे आसानी से समझ सकें।

पुराने आयकर कानून की जगह लेगा नया बिल

नया इनकम टैक्स बिल 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा। इसमें उन सभी जटिल प्रावधानों और संशोधनों को हटाया जाएगा जो अब रेलिवेंट नहीं है। सरकार चाहती है कि टैक्स नियम आसान और सीधा हो, जिससे आम जनता को इसे समझने में दिक्कत न हो।

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कठिन भाषा और जटिल प्रावधान नहीं होंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश करते हुए घोषणा की थी कि नया आयकर विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। इस नए बिल की भाषा को सरल बनाया जाएगा ताकि टैक्सपेयर (करदाता) बिना किसी टैक्स एक्सपर्ट की मदद से इसे समझ सकें। इसमें जटिल कानूनी शब्दों और कठिन वाक्य नहीं होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना और विवादित टैक्स मामलों को घटाना है।

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अब संसद में रखा जाएगा बिल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दी गई। अब इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और संसद की वित्तीय स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। संसद का मौजूदा बजट सत्र 13 फरवरी को खत्म होगा और 10 मार्च से फिर शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा।

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नए बिल की जरूरत क्यों पड़ी?

1961 में बना इनकम टैक्स लॉ अब पूरी तरह से पुराना हो चुका है। समय के साथ लोगों के कमाने और कंपनियों के व्यापार करने के तरीके में बड़े बदलाव आए हैं। साथ ही, तकनीकी प्रगति और डिजिटल अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुराने कानून को पूरी तरह से बदलना जरूरी हो गया था।

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क्या इनकम टैक्स स्लैब में होगा बदलाव?

सरकार ने इस बिल का उद्देश्य केवल प्रक्रिया को आसान बनाना बताया है। इसमें इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की संभावना नहीं है, क्योंकि टैक्स स्लैब में बदलाव आमतौर पर वित्त अधिनियम (Finance Act) के जरिए किया जाता है।

पहले भी लाया गया था नया टैक्स बिल

2010 में ‘प्रत्यक्ष कर संहिता बिल’ संसद में पेश किया गया था। इसे जांच के लिए स्थायी समिति के पास भेजा गया था, लेकिन 2014 में सरकार बदलने के कारण यह विधेयक निरस्त हो गया था। अब सरकार नए कानून को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

‘स्किल इंडिया’ प्रोग्राम को भी मंजूरी

सरकार ने ‘स्किल इंडिया’ योजना को 2022-23 से 2025-26 तक बढ़ाने के लिए 8 हजार 800 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इस योजना का उद्देश्य उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक युवाओं को ट्रेनिंग देना है।

इससे युवाओं को अच्छी नौकरियां मिलेंगी और देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। सरकार चाहती है कि अलग-अलग उद्योगों के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वर्कर्स सही स्किल सीख सकें।

आंध्र प्रदेश में नया रायगढ़ रेलवे विभाग स्थापित होगा

मंत्रिमंडल ने रेलवे के पुनर्गठन को मंजूरी दी है, जिससे रेलवे परियोजनाओं में तेजी लाई जा सके। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट रेलवे जोन के तहत नया रायगढ़ रेलवे विभाग स्थापित किया जाएगा।

साथ ही, मौजूदा वाल्टेयर रेलवे विभाग का नाम बदलकर विशाखापत्तनम रेलवे विभाग कर दिया जाएगा, जो नए दक्षिणी तट रेलवे जोन के तहत काम करेगा। यह फैसला रेलवे के विकास और संचालन को और बेहतर बनाने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की अवधि 3 साल बढ़ी

सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की अवधि को तीन और वर्षों (अप्रैल 2025 से मार्च 2028 तक) बढ़ाने का फैसला किया है। यह आयोग सफाई कर्मचारियों और मैन्युअल स्कैवेंजिंग करने वाले लोगों की भलाई के लिए काम करता है।

आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पांच सदस्य और दूसरे अधिकारी शामिल होंगे। सरकार ने आयोग के लिए कुल 50.91 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है ताकि यह अपनी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से जारी रख सके।

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