Income Tax Return : 31 जुलाई से पहले भर दें आयकर रिटर्न, नहीं तो देना होगा भारी जुर्माना

वित्त वर्ष 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। इस तारीख तक आयकर रिटर्न फाइल न करने पर 1 से 5 हजार तक जुर्माना लग सकता है...

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Shreya Nakade
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आयकर देने वालों के लिए आयकर रिटर्न ( Income Tax Return ) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। टैक्स पेयर्स को हर हाल में इस तारीख तक अपना आयकर भरना होगा। ऐसा न करने पर उन पर भारी जुर्माना लग सकता है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-34 का आयकर ( Income Tax ) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है।

टैक्स न भरने पर लगेगा जुर्माना

2.50 लाख की वार्षिक आय वालों को इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) फाइल नहीं करना होता है। 2.50 लाख से 5 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले अगर 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 5 लाख से ज्यादा आय वाले अगर सही समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें 5000 का फाइन लगेगा।

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तारीख बढ़ने की कितनी संभावना ?

31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष का आयकर फाइल करने का आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस तारीख तक करदाताओं को अपना पूरा ऑडिक करके टैक्स भरना होता है। इसके बाद तारीख आगे बढ़ने की ज्यादा संभावनाएं नहीं होती। ऐसे में जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और जुर्माने से बचें। 

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