New Update
/sootr/media/media_files/94EDqsVgJPAnrF0MCuvq.jpg)
एक अप्रैल से लागू टैक्स के नए नियम
/
0
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
एक अप्रैल से लागू टैक्स के नए नियम
BHOPAL. एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष ( new financial year ) शुरू हो जाएगा। यह दिन काफी अहम होता है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस ( personal finance ) से जुड़े अधिकतर बदलाव इसी दिन से लागू होते हैं। बजट में हुए अधिकतर ऐलान भी इसी दिन से लागू होते हैं। ऐसे में टैक्स नियमों ( tax rules ) में बदलाव को लेकर एकबार आपको नजर दौड़ा लेनी चाहिए।
ये खबर भी पढ़िए...Indian Railways : 5 साल बाद बढ़ा कुलियों का मेहनताना, जान लें क्या हैं नई दरें
अगर आपने अभी पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) और नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में से कोई नहीं चुना है, तो जल्दी अपनी सहूलियत के हिसाब से टैक्स फाइल करने का तरीका चुन लीजिए। अगर आप 31 मार्च तक कोई दोनों में कोई व्यवस्था नहीं चुनते, तो आप ऑटोमैटिक न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे।
ये खबर भी पढ़िए...रंग पंचमी का त्योहार आज, जानें शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और उपाय
यदि आप अलगे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में नई टैक्स व्यवस्था में मूव करते हैं, जब आपको अब यहां भी 50000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा, जो पहले केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मुमकिन था। यह नियम हालांकि 1 अप्रैल 2023 से ही लागू हो चुका है, लेकिन आपके पास 1 अप्रैल 2024 को इस बदलने का मौका है। ऐसा करने से आपकी 7.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी।
ये खबर भी पढ़िए...चौधरी चरण सिंह-आडवाणी समेत पांच विभूतियों को मिला Bharat Ratna
यदि आप अब तक पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से इनकम टैक्स भरते आए हैं, तो आपको ध्यान रहे कि देश में नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट किया जा चुका है। ऐसे में आपको हर साल 1 अप्रैल के बाद अपना टैक्स रिजीम चुनना होगा। यदि आप टैक्स रिजीम नहीं चुनना है तो वह ऑटोमेटिकली नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएगी।
नई टैक्स व्यवस्था में 1 अप्रैल 2023 से ही टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाया जा चुका है। अब 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए तक की इनकम पर नई टैक्स रिजीम में टैक्स Nil रहता है, वहीं सेक्शन-87A के तहत जो टैक्स रिबेट दी जाती है, वह 5 लाख रुपए की जगह 7 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि ओल्ड टैक्स व्यवस्था में Nil Tax लिमिट अब भी 2.5 लाख रुपए और टैक्स रिबेट 5 लाख रुपए तक ही है।
नई टैक्स रिलीज की स्लैब में भी पिछले वर्ष कई बदलाव हो चुके हैं...
1. 3 लाख तक की वार्षिक इनकम पर 0 प्रतिशत टैक्स भरना पड़ेगा।
2. 3 से 6 लाख तक की इनकम पर 5 प्रतिशत टैक्स भरना पड़ेगा।
3. 6 से 9 लाख रुपए तक की इनकम पर 10 प्रतिशत टैक्स भरना पड़ेगा।
4. 9 से 12 लाख तक की इनकम पर 15 प्रतिशत टैक्स फाइल करना पड़ेगा।
5. 12 लाख से 15 लाख तक की इनकम पर 20 प्रतिशत टैक्स फाइल करना होगा।
6. 15 लाख से अधिक की इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स फाइल करना होगा।
केंद्र सरकार ( Central government ) ने जब अंतिम बार टैक्स नियमों में बदलाव किया था, तो उसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर लीव एनकैशमेंट तक पर टैक्स के नियम जोड़े गए थे। यदि आपकी बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी हुई है और आपका टोटल प्रीमियम 5 लाख रुपए से अधिक होता है, तो मैच्चोरिटी पर आपको अपनी स्लैब के मुताबिक टैक्स देना होगा। यदि आप गैर-सरकारी एम्प्लॉई हो, तब लीव एनकैशमेंट के तौर पर 3 लाख के बजाय 25 लाख रुपए तक पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स कानून की धारा-10 (10 AA) में प्रावधान किया गया है।