ऐसे करें फॉर्म 16 के बिना ITR फाइल, बस ये तीन डॉक्यूमेंट हैं जरूरी

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। सबसे जरूरी माने जाने वाले फॉर्म 16 के बिना भी आप ITR फाइल कर सकते हैं। जानिए कैसे...

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Deeksha Nandini Mehra
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फॉर्म 16 के बिना ITR फाइलिंग
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ITR filing without Form 16 : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। सभी टैक्स पेयर्स को 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कई डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। इसमें सबसे अहम फॉर्म 16 होता है, लेकिन अब इसके बिना भी ITR फाइलिंग का प्रोसेस किया जा सकता है। इस खबर में हम आपको बताएंगे बिना Form 16 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (ITR Filing) का तरीका... 

पेमेंट पर्ची और फॉर्म 26AS डॉक्यूमेंट की जरूरत 

बिना फॉर्म 16 के आईटीआर फाइल करने के लिए पेमेंट पर्ची और फॉर्म 26AS जैसे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। फॉर्म 16 के बिना आईटीआर फाइल करने के लिए फाइनेंशियल ईयर से जुड़ी सभी सैलरी स्लिप चाहिए होंगी।

सैलरी स्लिप में सैलरी, अलाउंस, कटौती और दूसरी कटौतियों का डिटेल होना चाहिए। इसके अलावा सैलरी स्लिप, अलाउंस और बोनस को मिलाकर इनकम को कैलकुलेट करना होता है।

फॉर्म 16 के बिना ऐसे कर सकते ITR फाइल 

बिना फॉर्म 16 के ITR फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को सैलरी के अलावा किसी और सोर्स से होने वाली इनकम जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंट और दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम के सोर्स को कैलकुलेट करना होगा। 

इन रकम को टैक्सेबल इनकम में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा फॉर्म 26AS को वैरिफाई करना भी अहम है। फॉर्म 26AS आपके पैन कार्ड पर काटे गए सभी टैक्स का डिटेल देता है।

इसके अलावा आपके लिए यह भी देखना जरूरी है कि फॉर्म 26AS में बताई गई TDS डिटेल का कैलकुलेशन इनकम डिटेल से मैच खाता हो। अगर इसमें कोई अंतर आता है तो आपको अपने ऑफिस या बैंक से कॉन्टैक्ट करना होगा। साथ ही आपको इसे फाइल करने के बाद वैरिफाई भी करना होगा। बिना वैरिफिकेशन के ITR फाइल अधूरा माना जाता है। I

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